EPS Pension: क्या नौकरी करते हुए भी मिलती है EPS पेंशन, जान लीजिये EPFO के नियम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा PF अकाउंट के साथ-साथ कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की देखरेख भी करती है। EPS के तहत इकट्ठा हुए फंड से ही कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है। अधिकतर लोगों को लगता है कि EPS के तहत मिलने वाली पेंशन रिटायरमेंट के बाद ही मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है और आप नौकरी करते हुए भी EPS के तहत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

क्या नौकरी करते हुए भी मिलती है EPS पेंशन, जान लीजिये EPFO के नियम

EPFO Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा अपने सदस्यों की मासिक कमाई से हर महीने कटौती की जाती है। सभी कर्मचारियों की बेसिक कमाई में से 12% हिस्से की कटौती की जाती है। इसमें से 8.33% हिस्सा कर्मचारी के PF अकाउंट में जमा किया जाता है जबकि 3.67% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत खुलवाए गए खाते में जमा किया जाता है। EPS खाते में जमा किये गए पैसे से इकट्ठा हुए फंड में से ही कर्मचारी को पेंशन दी जाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये पेंशन रिटायरमेंट के बाद ही मिलती है लेकिन ऐसा नहीं है।

क्या कहता है नियम?

EPS के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने 10 साल से अधिक समय तक नौकरी की है, वह 50 साल से अधिक उम्र हो जाने के बाद पेंशन क्लेम कर सकता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद भी नौकरी जारी रखता है तो भी वह पेंशन प्राप्त कर सकता है। ऐसा कर्मचारी जिसने 10 साल से कम नौकरी की है और उसकी उम्र 50 साल से अधिक है, वह कभी भी अपने EPS अकाउंट में मौजूद पैसे को निकाल सकता है। दूसरी तरफ अगर 50 साल से कम उम्र है लेकिन 10 साल या इससे अधिक समय तक नौकरी की है तो भी आप नौकरी के दौरान पेंशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

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