Post Office MIA: क्या मैच्योरिटी से पहले पोस्ट ऑफिस की MIS से निकाल सकते हैं पैसा, जानें कितना लगेगा फाइन

Monthly Income Account: अगर आपने भी मंथली इनकम स्कीम में निवेश किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्कीम में से आप समय से पहले पेनल्टी के साथ पैसा निकाल सकते हैं। यदि जमाकर्ता द्वारा कोई अतिरिक्त पैसा जमा किया जाता है, तो अतिरिक्त जमा राशि वापस कर दी जाएगी।

Post Office Mis Rules
Monthly Income Account: लोग रेगुलर इनकम के लिए पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम अकाउंट (MIA) में निवेश करते हैं। अगर आपने भी मंथली इनकम स्कीम में निवेश किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्कीम में से आप समय से पहले पेनल्टी के साथ पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम अकाउंट में से मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने के नियम हैं। आइए जान लेते हैं इसके बार में...

कब बंद किया जा सकता है खाता

पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के अनुसार, डिपॉजिट की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले कोई MIS वापस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ एक निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके एमआईएस खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम अकाउंट को क्लोज कराने पर पेन्लटी लगता है। 15 मार्च 2024 तक भारतीय डाकघर की वेबसाइट के अनुसार, समय से पहले मंथली इनकम अकाउंट को क्लोज कराने क्या फाइन लगता है, जान लेते हैं।

कितनी लगती है पेनल्टी

अगर खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद और 3 वर्ष से पहले खाता बंद कर दिया जाता है, तो मूलधन से 2 फीसदी के बराबर कटौती की जाएगी और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। अगर खाता खोलने की तारीख से 3 साल बाद और 5 साल से पहले खाता बंद हो जाता है तो मूलधन से 1 फीसदी के बराबर कटौती की जाएगी और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।
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