Bank Laws: डिपॉजिट अकाउंट में अब होंगे 4 नॉमिनी, बैंक कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी में है सरकार

कल केंद्र सरकार द्वारा बैंक के कानूनों में बदलाव से संबंधित दर्जन भर प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इन प्रस्तावों के तहत किये जाने वाले बदलावों में डिपॉजिट अकाउंट के नॉमिनी की संख्या में इजाफा करने का प्रस्ताव भी शामिल है। सरकार द्वारा लावारिस बड़े डिपॉजिट अकाउंट और फंड्स की समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव मंजूर किये गए हैं।

डिपॉजिट अकाउंट में अब होंगे 4 नॉमिनी, बैंक कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी में है सरकार

Bank Laws: केंद्र सरकार बैंकिंग से जुड़े नियमों में बहुत ही बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है। 2 अगस्त 2024 को शुक्रवार को सरकार ने बैंक कानूनों में बदलाव के दर्जन भर प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों में डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। डॉरमैट डिपॉजिट अकाउंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही सरकार ने नॉमिनेशन के ‘क्रमिक और एक साथ’ प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है जिससे कस्टमर्स को डिपॉजिट अकाउंट का नामांकन हासिल करने में होने वाली परेशानियां कम हो जायेंगी। वर्तमान में डिपॉजिट अकाउंट में एक ही नॉमिनी होने का प्रावधान मौजूद है।

अब फंड्स मिलने में नहीं होगी देरी

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार मामले के एक जानकार बैंकर ने नॉमिनेशन के ‘क्रमिक और एक साथ’ प्रस्ताव के बारे में बताया कि यह प्रस्ताव इंश्योरेंस और अविभाजित हिन्दू परिवार (HUF) अकाउंट के आधार पर लागू किया जाएगा। इस प्रस्ताव के लागू हो जाने के बाद नामांकित व्यक्ति को अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बावजूद डिपॉजिट अकाउंट में मौजूद फंड्स प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा चलाये जाने वाले पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में नभी नॉमिनी की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

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