सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने GPF की ब्याज दर पर लिया यह फैसला

General PF Interest Rate: वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए GPF की ब्याज दर को 7.1 फीसदी पर बरकरार रखा है। GPF एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसका लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते है। सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जीपीएफ में योगदान कर सकते हैं

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General PF Interest Rate: सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए GPF की ब्याज दर को 7.1 फीसदी पर बरकरार रखा है। GPF एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसका लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते हैं।

रिटायरमेंट के समय मिलता है पैसा

सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जीपीएफ में योगदान कर सकते हैं और रोजगार अवधि के दौरान जमा हुई कुल राशि का भुगतान कर्मचारी को उनके रिटायरमेंट के समय किया जाता है। जीपीएफ दर अन्य समान भविष्य निधि जैसे राज्य रेलवे पीएफ, सशस्त्र बल कार्मिक पीएफ, डिफेंस सर्विस के अधिकारियों के पीएफ और भारतीय ऑर्डिेनेंस फैक्ट्री के वर्कर्स के पीएफ के लिए भी लागू है।

कितना करना होता है योगदान?

सरकार के लिए कम से कम एक साल तक काम कर चुके सभी अस्थायी और स्थाई कर्मचारी, रिटायरमेंट के बाद फिर से काम करने वाले कर्मचारी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का मिनिमम 6 फीसदी योगदान कर सकते हैं। रिटायरमेंट के समय उन्हें एकमुश्त राशि मिलती है। GPF का मैनेजमेंट पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन के तहत किया जाता है। जरूरत पड़ने पर कर्मचारी इस फंड से तय रकम निकाल सकते हैं।

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