Pension: केंद्र सरकार ने दिया पेंशनर्स को दिवाली गिफ्ट, अब इन्हें मिलेगी अतिरिक्त पेंशन

केंद्र सरकार की तरफ से पेंशनर्स को दिवाली का बम्पर गिफ्ट दिया गया है। आज जारी की गई सूचना के मुताबिक 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले पेंशनभोगियों को अब अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। पेंशन मंत्रालय ने 80 वर्ष की आयु वाले केंद्र सरकार के सिविल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

केंद्र सरकार ने दिया पेंशनर्स को दिवाली गिफ्ट, अब इन्हें मिलेगी अतिरिक्त पेंशन

Pension: केंद्र सरकार के 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को अब सरकार अतिरिक्त पेंशन का लाभ देगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा साझा की जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।

नए दिशा निर्देश भी किये जारी

पेंशन मंत्रालय ने 80 वर्ष की आयु वाले केंद्र सरकार के सिविल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों को वितरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत पेंशन और अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। इसके अनुसार, 80 से 85 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशन के 20 प्रतिशत के लिए पात्र हैं, जबकि 85 से 90 वर्ष की आयु वाले पेंशनभोगियों को 30 प्रतिशत मिलेगा।

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