Credit Card Issu Rule: बैंक ने आपसे पूछे बिना ही जारी कर दिया क्रेडिट कार्ड, तो कभी न करें ये काम

Credit Card Issu Rule: ​​यदि ग्राहक OTP शेयर न करके कार्ड को एक्टिव करने के लिए सहमति प्रदान नहीं करता है, तो कार्ड जारीकर्ता ग्राहक को सूचित करेगा कि क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद कर दिया गया है। ग्राहक कार्ड जारीकर्ता के पास अनचाहे कार्ड जारी करने के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है

Credit Card Issu Rule
Credit Card Issu Rule: आपके सामने भी कई ऐसे उदाहरण हैं जब बैंक ने ग्राहक की सहमति के बिना ही क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया हो। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, कार्ड जारीकर्ता को अनचाहे क्रेडिट कार्ड देने से प्रतिबंधित किया गया है और कार्ड जारी करने से पहले ग्राहक की पूर्व और स्पष्ट अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

कार्ड जारी करने के लिए अनुमति जरूरी

RBI के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, मास्टर डायरेक्शन (MD) क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दिनांक 7 मार्च, 2024 के अनुसार, कार्ड जारीकर्ताओं को अनचाहे क्रेडिट कार्ड जारी करने से प्रतिबंधित किया गया है और कार्ड जारी करने से पहले ग्राहक से पूर्व और स्पष्ट सहमति लेने की आवश्यकता है। हालांकि, अगर ग्राहक को कोई अनचाहा कार्ड मिलता है, तो उसे ओटीपी या किसी अन्य माध्यम से कार्ड को एक्टिव करने के लिए सहमति देने से बचना चाहिए।

कार्ड को एक्टिव न करें

यदि ग्राहक OTP शेयर न करके कार्ड को एक्टिव करने के लिए सहमति प्रदान नहीं करता है, तो कार्ड जारीकर्ता ग्राहक को सूचित करेगा कि क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद कर दिया गया है और बिना किसी शुल्क के इसे बंद कर देगा। यह सूचना ग्राहक से पुष्टि के लिए पूछे जाने की तिथि से सात वर्किंग डे के भीतर भेजी जाएगी। बाद में जब ग्राहक को बंद होने का SMS प्राप्त होता है, तो ग्राहक को कार्ड नष्ट कर देना चाहिए।
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