अगर बिना मर्जी के कंपनी ने बना दिया क्रेडिट कार्ड तो क्या करें? RBI ने दिया जवाब

अचानक पड़ने वाली जरुरतों को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड हमारे बहुत काम आता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ सवाल भी होते हैं जो हमें काफी परेशान करते हैं। अब लोगों के इन्हीं सवालों का जवाब भारत के केंद्रीय बैंक RBI ने दिया है। आइये आपको इन सवालों के बारे में बताते हैं और देखते हैं कि कहीं आपके मन में क्रेडिट को लेकर आने वाला सवाल भी तो इस लिस्ट में शामिल नहीं है?

Reserve Bank Of India

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं

RBI Guidelines On Credit Card: अचानक पड़ने वाली हमारी जरुरतों को पूरा करने में क्रेडिट कार्ड हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो लोगों को बहुत परेशान करते हैं। हाल ही में RBI ने एक सर्कुलर जारी कर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के मास्टर डायरेक्टर में बदलावों की जानकारी दी थी और अब भारत के केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट कार्ड को लेकर लोगों के मन में आने वाले सामान्य सवालों का जवाब दिया है। क्या आपके मन में भी क्रेडिट कार्ड को लेकर कोई सवाल है? आइये देखते हैं कि क्या RBI ने आपके सवालों का जवाब भी दिया है कि नहीं।
बिना मर्जी जारी हो जाए क्रेडिट कार्ड तो क्या करें?
RBI कहता है कि किसी भी कंपनी या बैंक द्वारा बिना कस्टमर की मर्जी के कार्ड जारी करना प्रतिबंधित है और अगर कस्टमर को ऐसा कार्ड प्राप्त होता है तो उसे इस कार्ड को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। कस्टमर से अनुमति न मिलने पर बैंक या कंपनी को उस कार्ड से संबंधित क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद करना होता है।
पार्शियल पेमेंट करने पर देनी होगी लेट फीस?
RBI ने बताया कि बैंक या कंपनी की बताई हुई डेडलाइन पर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड खत्म हो जाता है और बची हुई रकम पर उसी तारिख से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है।
क्या क्रेडिट कार्ड के डीएक्टिवेट होने पर बंद हो जाता है अकाउंट?
RBI का कहना है कि क्रेडिट कार्ड को डीएक्टिवेट करने से उसके अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है और अगर क्रेडिट कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट भी बंद नहीं होता है।
कैसे करें शिकायत दर्ज?
RBI कहता है कि किसी भी कार्ड जारी करने वाली कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए कस्टमर को पहले संबंधित कार्ड कंपनी या फिर बैंक के पास जाना होता है। अगर कार्ड जारी करने वाली कंपनी या बैंक 30 दिनों के अंदर आपकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लेते तो आप RBI के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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Pawan Mishra author

पवन कुमार मिश्रा Timesnowhindi.com के साथ फरवरी 2024 से बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में जुड़े हैं। जन्म दिल्ली में हुआ और शिक्षा भी यहीं से पूरी की ह...और देखें

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