Credit Card Payment: क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट पर देने होंगे ज्यादा पैसे, सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फीस से 30% की लिमिट हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बिल पेमेंट में देरी होने पर 30-50% जितना ब्याज देना होगा।

Credit Card Late Payment Fees

क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट पर देने होंगे ज्यादा पैसे

Credit Card Late Payment Fees: क्रेडिट कार्ड यूजर्स को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लेट पेमेंट फीस से 30% की लिमिट हटा दी है। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल पुराने नेशन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन () के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बैंक लेट पेमेंट फीस के रूप में क्रेडिट कार्ड यूजर्स से 30-50% जितना ब्याज वसूल कर सकेंगे। 2008 में NCDRC ने महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट पर 30% की फीस की लिमिट तय की थी।

NCDRC ने बताया था गलत

2008 में NCDRC ने क्रेडिट कार्ड की लेट पेमेंट फीस पर 30% से ज्यादा ब्याज वसूले जाने को गलत ट्रेड प्रैक्टिस बताया था। इसके बाद लेट पेमेंट फीस के रूप में NCDRC ने 30% ब्याज की लिमिट तय कर दी थी। इसके बाद स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटीबैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस और शंघाई बैंक जैसी संस्थाओं से सुप्रीम कोर्ट में NCDRC के फैसले का विरोध करते हुए अपील दर्ज करवाई थी। इसी अपील की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फीस से 30% ब्याज की लिमिट हटा दी है।

यह भी पढ़ें: Maruti Suzuki ने तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड, एक साल में बेच डालीं 20 लाख कारें

इन ग्राहकों पर पड़ेगा असर

जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद शर्मा की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए NCDRC के 16 साल पुराने फैसले को रद्द कर दिया। ऐसे सभी ग्राहक जो जाने-अनजाने में क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में देरी करते हैं, इस फैसले से प्रमुख रूप से प्रभावित होंगे। लेट पेमेंट फीस के रूप में अब बैंक 36-50% सालाना जितना चार्ज भी लगा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि अब आप समय से अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करें।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। यूटिलिटी (Utility-news News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

Pawan Mishra author

पवन कुमार मिश्रा Timesnowhindi.com के साथ फरवरी 2024 से बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में जुड़े हैं। जन्म दिल्ली में हुआ और शिक्षा भी यहीं से पूरी की ह...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited