नहीं मिल रही DL-RC की हार्ड कॉपी, तो डिजिटल वॉलेट आएगा काम, ट्रैफिक पुलिस नहीं करेगी परेशान
DigiLocker Digital Wallet: यदि आपको फिजिकल फॉर्म में आरसी या डीएल न मिले और आरटीओ (RTO) की तरफ से डिजिटल आरसी या डीएल मिले तो आप उसे डिजिलॉकर में सेव कर सकते हैं। डिजिटल आरसी और डीएल इनकी हार्ड कॉपी की तरह काम करेंगे।
डिजीलॉकर में रखें डीएल-आरसी
- DL-RC जारी होने में दिक्कत
- सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी के कारण आ रही अड़चन
- डिजिलॉकर में सेव करें अपने डॉक्यूमेंट्स
DigiLocker Digital Wallet: सेमीकंडक्टर चिप्स की ग्लोबल लेवल पर शॉर्टेज चल रही है। इसकी वजह से भारत में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जारी करने में भी दिक्कत आ रही है। दरअसल चिप्स की शॉर्टेज के चलते स्मार्ट कार्ड डीएल और आरसी जारी करने वाले राज्य चिप वाले ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के अलावा वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) इश्यू नहीं कर पा रहे हैं।
ज्यादातर 2022 और फिर 2023 की शुरुआत के दौरान, सप्लाई चेन में अड़चन और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण चिप्स की कमी हो गई और इसलिए, स्मार्ट कार्ड ड्राइवरों के लाइसेंस जारी नहीं किए गए। मगर इसका एक उपाय है। जब तक आपको डीएल और आरसी की हार्ड कॉपी न मिले, तब तक आप एक विशेष डिजिटल वॉलेट से काम चला सकते हैं।
डिजिलॉकर आएगा काम
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार कई ऑटोमोबाइल डीलर्स के मुताबिक ड्राइवरों के लाइसेंस के साथ-साथ आरसी के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने में देरी हो रही है। मगर ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ऑपरेट किए जाने वाला डिजिटल वॉलेट डिजीलॉकर (DigiLocker) वाहन मालिकों के लिए हार्ड कॉपी न होने की स्थिति में अपने दस्तावेजों को स्टोर करने के काम में आता है।
ट्रेफिक पर्सनल नहीं करेंगे परेशान
यदि आपको फिजिकल फॉर्म में आरसी या डीएल न मिले और आरटीओ (RTO) की तरफ से डिजिटल आरसी या डीएल मिले तो आप उसे डिजिलॉकर में सेव कर सकते हैं। डिजिटल आरसी और डीएल इनकी हार्ड कॉपी की तरह काम करेंगे। डिजीलॉकर में अपने ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद रखने से आपको ट्रेफिक पर्सनल परेशान नहीं करेंगे।
इश्यूड और अपलोड डॉक्यूमेंट्स
डिजीलॉकर दस्तावेजों को इश्यूड और अपलोड किए गए दो फॉर्मेट में अलग करता है। इश्यूड डॉक्यूमेंट्स सरकारी एजेंसियों द्वारा असल डॉक्यूमेंट्स में जारी किए गए ई-डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जबकि अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स सीधे प्लेटफ़ॉर्म पर डिजीलॉकर यूजर द्वारा अपलोड किए जाते हैं।
ऐसे करें सेव
- अपने डिजीलॉकर खाते में लॉग इन करें
- 'इश्यूड डॉक्यूमेंट्स' टैब पर क्लिक करें
- सरकार द्वारा जारी वो डॉक्यूमेंट टाइप दर्ज करें जिसे आप शामिल करना चाहते हैं
- सर्विस सेलेक्ट करने के बाद, आपको डॉक्यूमेंट्स डिटेल दर्ज करनी होगी और जारीकर्ता से डॉक्यूमेंट्स के लिए अनुरोध करना होगा
- इसके बाद इसे आपके डिजिलॉकर अकाउंट पर अपलोड कर दिया जाएगा।
क्या है नियम
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत डिजीलॉकर में स्टोर किए गए डिजिटल डॉक्यूमेंट कानूनी रूप से वैलिड हैं। डिजीलॉकर ऐप ऐप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर उपलब्ध है।
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