गलती से भी न करें ये भूल, वरना पोस्ट ऑफिस योजनाओं में नहीं कर पाएंगे इन्वेस्ट

हाल ही में पोस्ट ऑफिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में पैन कार्ड के वेरिफिकेशन से संबंधित PROTEAN सिस्टम में बदलाव की जानकारी दी गई है। सिस्टम में हुए इस बदलाव के बाद अगर पैन कार्ड में किसी तरह की कोई गड़बड़ी मिलती है तो कार्डधारक पोस्ट ऑफिस की योजनाओं (Post Office Small Savings Scheme) में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा।

गलती से भी न करें ये भूल, वरना पोस्ट ऑफिस योजनाओं में नहीं कर पाएंगे इन्वेस्ट

Post Office Small Savings Scheme: भारत में पोस्ट ऑफिस विभिन्न प्रकार की स्माल सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। कम रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न्स प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग इन योजनाओं में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी योजनाओं में इन्वेस्ट करने के नियम, रिटर्न्स और शर्तें अलग-अलग होती हैं। लेकिन इन योजनाओं में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ सामान्य शर्तों का पालन भी करना पड़ता है। पिछले साल 1 अप्रैल से नियमों में बदलाव कर इन योजनाओं में इन्वेस्ट करने के लिए पैन और आधार कार्ड की जानकारी को अनिवार्य कर दिया गया था। अब हाल ही में पोस्ट ऑफिस ने एडवाइजरी जारी कर PROTEAN सिस्टम में बदलाव की जानकारी दी थी।

क्या है नया बदलाव?

इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट ऑफिस अब लोगों के पैन कार्ड नंबर की योग्यता आयकर विभाग के साथ जांचकर वेरीफाई करेगा। जांच के दौरान आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होना जरूरी है। आयकर विभाग के साथ जांच के दौरान अगर पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं में आपकी जन्म तिथि और नाम को गलत पाया जाता है तो आप पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे। आपको बता दें कि पैन कार्ड वेरिफिकेशन सिस्टम, PROTEAN सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है।
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