Double PAN Card: आपके पास भी हैं दो PAN Card? फटाफट करें ये काम, वरना लगेगा जुर्माना!
Double PAN Card: कारण जो भी हो, किसी भी व्यक्ति के पास एक से ज्याादा पैन नंबर नहीं होने चाहिए। आयकर अधिनियम के तहत, एक से ज्यादा पैन रखने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
PAN Card Rules: 10,000 रुपये बचाने हैं तो अभी करें ये काम
- पैन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है जो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए।
- कार्ड को आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पेश किया जाता है।
- पैन विभाग को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि कोई भी टैक्स से बचने में सक्षम नहीं है।
नई दिल्ली। स्थायी अकाउंट नंबर या पैन कार्ड (PAN Card) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आवंटित किए जाने वाला एक विशिष्ट 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक पहचान है। सरकार द्वारा पैन के कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने से आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। हर एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही पैन नंबर होना चाहिए। किसी व्यक्ति या कंपनी के पास एक से ज्यादा पैन नंबर (Double PAN Card) होना गैरकानूनी है। पकड़े जाने पर आयकर विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसलिए अगर आपके पास दो पैन हैं, तो आपको अतिरिक्त पैन को सरेंडर करने के लिए आवेदन करना होगा।
आप पैन के सरेंडर के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। पैन सरेंडर के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो (How to surrender PAN Card) -
- सबसे पहले tin-nsdl.com पर जाएं और सर्विस टैब के अंतर्गत पैन पर क्लिक करें।
- यहां 'पैन डेटा में बदलाव या सुधार' के तहत 'अप्लाई' पर क्लिक करें।
- अब 'एप्लिकेशन टाइप' के अंतर्गत 'मौजूदा पैन डेटा में बदलाव या सुधार, रिप्रिंट पैन कार्ड (मौजूदा पैन डेटा में कोई बदलाव नहीं)' का विकल्प चुनें।
- सही कैटेगरी चुनें और मांगी गई जानकारी दर्ज करके नियम और शर्तों से सहमत हों।
- इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
- 'कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म' पर क्लिक करें और डिटेल विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई तस्वीर को अपलोड करके पेमेंट करें।
- अब उस पैन का उल्लेख करें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं।
- पहचान और पते के प्रमाण के रूप में दस्तावेज अपलोड करके एकनॉलेजमेंट डाउनलोड करें।
- दो पासपोर्ट साइज के फोटो के साथ toProtean eGov टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को एकनॉलेजमेंट भेजें।
आप फॉर्म 49A भरकर और नजदीकी UTI या toProtean eGov टेक्नोलॉजीज लिमिटेड टिन सुविधा केंद्र में जमा करके कई पैन को सरेंडर कर सकते हैं।
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