अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO की लंबी लाइन से मिलेगा छुटकारा, घर बैठे हो जाएंगे ये 6 काम

Driving License New Rule: अब ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने, ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाने, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड खराब हो जाने, ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर करने के लिये परिवहन कार्यालय आने की अनिवार्यता ख़त्म हो गई है।

भूपेंद्र बघेल

मुख्य बातें
  • आरटीओ कार्यालय आने की अनिवार्यता खत्म
  • आधार ऑथेंटिकेशन से घर बैठे होंगे सभी काम
  • आधार ऑथेंटिक कर फीस देते ही होगा ऑटो अप्रूवल

Driving License New Rule: अब ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने, ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाने, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड खराब हो जाने, ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर करने के लिये परिवहन कार्यालय आने की अनिवार्यता ख़त्म हो गई है। परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग ने छत्तीसगढ़ में तकनीकी रूप से समाधान निकालते हुए ऐसे सभी आवेदन जो आधार प्रमाणीकरण के साथ आवेदन कर रहे हैं, उन आवेदनों का सॉफ़्टवेयर के द्वारा स्वतः ही ऑटो अप्रूवल होने के नियम को जारी करगी। जिससे आरटीओ स्टाफ का वेरिफिकेशन और आरटीओ की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। ऑटो अप्रूवल होते ही आवेदक के मोबाइल में एसएमएस आ जाएगा और अगले दिन ड्राइविंग लाइसेंस को स्पीड पोस्ट से आवेदक के दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा।

QR कोड आधारित होंगे ड्राइविंग लाइसेंस

परिवहन सचिव श्री एस. प्रकाश ने राज्य में विभिन्न तरह के वाहनों पर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने, ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन कराने, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड ख़राब हो जाने, ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर करने के लिये परिवहन विभाग के नये फ़ॉर्मेट में QR कोड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नवीन तकनीकी का उपयोग करते हुए आम जनता को सुविधा मुहैया कराने की पहल की गई है।

मिलेंगी ये सविधाएं

इस सुविधा का लाभ लेकर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित 06 सेवाओं के लिए आरटीओ कार्यालय आने की अनिवार्यता ख़त्म हो गई हैं। आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आम जनता घर बैठे या परिवहन सुविधा केंद्र के माध्यम से इन 06 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। परिवहन आयुक्त श्री दीपांशु काबरा ने बताया कि परिवहन सुविधा केंद्रों के माध्यम से जनता को दी जा रही सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है ताकि जनता को घर बैठे परिवहन विभाग की सुविधाएं -ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने, ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन कराने, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड ख़राब हो जाने, ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए परिवहन कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी।

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