आधार-पैन लिंक कराने का आखिरी मौका, नहीं किया तो यूजलेस हो जाएगा पैन कार्ड
Aadhaar-Pan Linking Deadline: आपके पैन और आधार नंबर को लिंक करने की लास्ट डेट खत्म होने जा रही है। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाई थी, जो अब 30 जून को समाप्त होगी।
पैन-आधार
Aadhaar-Pan Linking Deadline: आपके पैन और आधार नंबर को लिंक करने की लास्ट डेट खत्म होने जा रही है। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाई थी, जो अब 30 जून को समाप्त होगी। यदि आप बिना किसी असुविधा के सेवाओं का लाभ लेना चाहते है दोनों पहचान संख्याओं को लिंक करना अनिवार्य है। लिंक करने की प्रक्रिया का स्टेटस जानने के लिए यूजर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं।
ऑनलाइन आधार-पैन कार्ड लिंकिंग स्टेटस जानने की स्टेप
स्टेप 1:
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर सबसे पहले आधार स्टेटस पर जाएं
स्टेप 2: पैन और आधार नंबर दर्ज करें
स्टेप 3: 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें। लिंकिंग का स्टेटस अगले विंडो की स्क्रीन में दिखेगा।
पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर क्या होगा?
आयकर नियमों के तहत, जिन करदाताओं के पैन को उनके आधार से लिंक नहीं किया गया है, उनके पैन 1 जुलाई, 2023 को किसी काम के नहीं रहेंगे।
1) ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा
2) पैन वैलिड नहीं होने पर किसी भी रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा
3) टीडीएस और टीसीएस ज्यादा रेट पर किया जाएगा।
हालांकि, संबंधित अधिकारियों को सूचित करने और 1,000 रुपये की लागत का भुगतान करने के बाद 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकता है।
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, छूट श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों को छोड़कर, सभी पैन धारकों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। हालांकि, हाल ही में कुछ लोगों को आधार-पैन पर नाम, जन्मतिथि, जेंडर आदि में अंतर होने से अपने पैन और आधार को लिंक करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
इस समस्या के समाधान के लिए आयकर विभाग ने एक समाधान प्रदान किया है। यूजर्स पैन सेवा प्रदाताओं (Protean और UTIITSL) के केंद्रों पर जा सकते हैं जहां इनके के लिए बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है।
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आशीष कुमार कुशवाहा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। वह मई 2023 से Tim...और देखें
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