EPS में ज्यादा पेंशन के लिए करना है अप्लाई, डेडलाइन में बाकी रह गए हैं केवल दो दिन

Employees Pension Scheme: ईपीएफओ की तरफ से पहले ही दो बार डेडलाइन बढ़ाई गई है। ईपीएफओ (EPFO) ने उन सदस्यों, जो एलिजिबल हों, को हायर पेंशन चुनने का विकल्प दिया है।

EPS में ज्यादा पेंशन के लिए जल्दी करें अप्लाई

मुख्य बातें
  • हायर पेंशन पाने का मौका अब भी
  • अप्लाई करने के केवल दो दिन बचे हैं
  • दो बार बढ़ाई जा चुकी है डेडलाइन

Employees Pension Scheme: अगर आप इंप्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत हायर यानी ज्यादा पेंशन चाहते हैं तो इसके लिए जल्दी अप्लाई करें। दरअसल इसके लिए अप्लाई करने का समय खत्म होने जा रहा है। अप्लाई करने के लिए डेडलाइन 11 जुलाई है। यानी आपके पास आज के बाद केवल दो और दिन होंगे।

इससे पहले ईपीएफओ की तरफ से पहले ही दो बार डेडलाइन बढ़ाई गई है। ईपीएफओ (EPFO) ने उन सदस्यों, जो एलिजिबल हों, को हायर पेंशन चुनने का विकल्प दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का है आदेश

हायर पेंशन के लिए 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। आदेश के अनुसार ईपीएफओ की तरफ से व्यवस्था की गई है। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। बता दें कि हायर पेंशन के लिए पहले लास्ट डेट 3 मई 2023 थी। पर इसे बढ़ाकर 26 जून, 2023 किया गया। दोबारा में डेडलाइन को बढ़ाकर 11 जुलाई किया गया।

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