EPFO: ईपीएफओ ने शुरू किया सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम, 68 लाख सदस्यों को मिलेगा फायदा

EPFO: जनवरी 2025 से सीपीपीएस पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगा और पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी।

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EPFO: श्रम मंत्रालय के अनुसार, ईपीएफओ ने देशभर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट्स सिस्टम (सीपीपीएस) का रोलआउट पूरा कर लिया है, जिससे 68 लाख से अधिक पेंशन पाने वालों को लाभ मिलेगा। मंत्रालय द्वारा हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट्स सिस्टम पुराने पेंशन वितरण सिस्टम से अलग एक विकेंद्रीकृत सिस्टम है। इस नए सिस्टम के तहत ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यलय केवल 3 से 4 बैंक के साथ अलग-अलग समझौतों को बनाए रखेगा। इस नए सिस्टम के साथ लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी कि वे किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। साथ ही पेंशन शुरू होने के समय वेरिफिकेशन के लिए लाभार्थी को बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी और राशि जारी होने के तुरंत बाद जमा कर दिया जाएगा।

मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जनवरी 2025 से सीपीपीएस पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगा और पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार द्वारा उठाया जा रहा यह कदम उन पेंशनभोगियों के लिए राहत भरा होगा, जो रिटायरमेंट के बाद अपने होमटाउन चले जाते हैं और वहीं, आगे का जीवन गुजर-बसर करते हैं।

सफल क्रियान्वयन की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, "ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सीपीपीएस का पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह परिवर्तनकारी पहल पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन को सहजता से प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।"

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