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EPFO से पैसा निकालना हुआ आसान, कैंसिल चेक और कंपनी वेरिफिकेशन की नहीं रहेगी जरूरत, जानें नया नियम

EPFO claim process: श्रम मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ईपीएफओ ने ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय चेक या वेरिफिकेशन बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ईपीएफ सदस्यों के लिए ‘इज ऑफ लिविंग’ और नियोक्ताओं के लिए ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुनिश्चित करने के लिए इन दो जरूरतों को समाप्त कर दिया गया है।

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EPFO claim process

EPFO claim process: अब ईपीएफओ (EPFO) अकाउंट से पैसा निकालना और भी आसान हो गया है। ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने नया नियम बनाया है कि ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए अब आपको न तो कैंसिल किए गए चेक (Cancelled Cheque) की फोटो अपलोड करनी होगी और न ही आपके बैंक अकाउंट का नियोक्ता (Employer) से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। इस कदम से लगभग आठ करोड़ अंशधारकों के लिए अकाउंट से पैसा निकालने के लिए क्लैम प्रोसेस आसान हो जाएगी।

क्या है सरकार की घोषणा

श्रम मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ईपीएफओ ने ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय चेक या वेरिफिकेशन बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ईपीएफ सदस्यों के लिए ‘इज ऑफ लिविंग’ और नियोक्ताओं के लिए ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुनिश्चित करने के लिए इन दो जरूरतों को समाप्त कर दिया गया है।

इस बदलाव से क्या फायदा होगा?

8 करोड़ से ज्यादा ईपीएफ अकाउंट होल्डल के लिए पीएफ निकालने की प्रक्रिया और फास्ट हो जाएगी।

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