UPI पेमेंट फेल होने के बाद न आए रिफंड तो क्या करें? जानिए क्या हैं नियम
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के आने के बाद से पेमेंट करना काफी आसान हो गया है। लेकिन कभी-कभी UPI पेमेंट फेल हो जाता है और हमारे अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं। अक्सर ऐसे समय पर हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि एक UPI पेमेंट क्यों फेल हो सकती है और पेमेंट फेल हो जाने लेकिन पैसे कट जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए?
अगर UPI पेमेंट फेल हो जाए और अकाउंट से कटे पैसे का रिफंड न मिले तो क्या करें?
UPI Payment Fail But Money Deducted: यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के आने के बाद से हमारा जीवन काफी आसान हो गया है। हमें किसी को भी पैसे भेजने हों या फिर मनी ट्रांसफर ही क्यों न करना हो, हम बेहद आसानी से अपनी जेब पड़े फोन के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी UPI पेमेंट अटक जाता है या फिर फेल हो जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे अकाउंट से पैसे तो कट जाते हैं लेकिन UPI ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। क्या आपको पता है ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इसके साथ ही हम आपको बतायेंगे कि अगर आपको पैसे रिफंड में नहीं मिलते तो आपको क्या करना चाहिए।
क्यों अटक जाता है UPI?UPI पेमेंट इन कारणों से फेल हो सकता है:
बैंक सर्वर: अगर आपका या फिर पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट का सर्वर बिजी हो।
नेटवर्क: अगर इंटरनेट सही से न चल रहा हो तो भी एक UPI पेमेंट अटक सकती है या फिर फेल भी हो सकती है।
लिमिट: अगर हम UPI लिमिट को पार देते हैं तो भी ऐसा होता है कि हमारी UPI पेमेंट या तो अटक जाती है या फिर फेल हो जाती है।
गलत आईडी: गलत UPI आईडी डालने पर भी हमारी UPI पेमेंट अटक जाती है या फिर फेल हो जाती है।
UPI फेल पैसे गायबआमतौर पर UPI पेमेंट फेल होने और पैसे कट जाने पर 2 से 3 दिन में बैंक आपको रिफंड दे देता है। लेकिन अगर 3 दिन के बाद भी आपको रिफंड नहीं मिलता तो आपको क्या करना चाहिए? इस संबंध में भारत के केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आदेशानुसार अगर बैंक द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर कस्टमर को फेल हुई ट्रांजेक्शन का रिफंड नहीं मिलता है तो बैंक कस्टमर को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से
जुर्माना प्रदान करेगा। इसके सीधा मतलब ये है कि अगर आपको 3 दिन में पैसे वापस नहीं मिले तो जितने दिन देरी से आपको पैसे मिलेंगे उसके लिए बैंक को 100 रुपए प्रतिदिन देना होगा। आपको भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन (NPCI) पर अपनी ट्रांजेक्शन के प्रूफ समेत कंप्लेंट दर्ज करवानी होगी और इसके बाद NPCI बैंक को आदेश देगा कि वह आपके पैसे रिफंड करे।
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Pawan Mishra author
पवन कुमार मिश्रा Timesnowhindi.com के साथ फरवरी 2024 से बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में जुड़े हैं। ...और देखें
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