Income Tax Return: 31 जुलाई से पहले ITR भर दें, मोदी सरकार से मिलेंगे ये बड़े फायदे
Income Tax Return: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपको 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न फाइल करना देना चाहिए। अभी तक यदि आईटीआर फाइल नहीं किएं हैं तो तुरंत कर दें। इसके आखिरी डेट का इंतजार न करें।
31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कर दें।
Income Tax Return: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपको 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न फाइल करना देना चाहिए। अभी तक यदि आईटीआर फाइल नहीं किएं हैं तो तुरंत कर दें। इसके आखिरी डेट का इंतजार न करें। अगर आप समय से अपने आईटीआर को फाइल करते हैं तो आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं। कई लोगों इसके फायदों की जानकारी नहीं होती है ऐसे में आज हम इन्ही फायदों के बारे में बता रहे हैं।
जुर्माने से बच जाएंगे
अगर आप 31 जुलाई तक या उससे पहले अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको जुर्माना नहीं भरना होगा। अगर आप टाइम पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो फाइन देना पड़ेगा। ये फाइन 5,000 रुपये 10,000 रुपये तक हो सकता है। आपको आईटीआर देर से फाइल करने पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।
टाइम पर आईटीआर भरने पर लोन मिलने में आसानी
बैंक लोन लेने के लिए आईटीआर भरनी होती है। अगर आप लगातार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको बैंक का लोन आसानी से मिल जाएगा। लोन लेने के लिए आईटीआर एक जरूरी डॉक्यूमेंट भी होता है।
इन्हें नहीं भरना होगा टैक्स
न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। पुराने टैक्स सिस्टम में यह छूट 2.5 लाख रुपये है। यही छूट 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 3 लाख रुपये तक मिलती है।
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आशीष कुमार कुशवाहा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। वह 2023 से Timesn...और देखें
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