ITR फाइल करते समय किए ये 3 काम, तो मिलेगा मैक्सिमम रिफंड

How To Get Maximum Refund On Tax: आईटीआर फाइल करते समय सभी एलिजिबल कटौतियों और छूट के लिए क्लेम करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को न्यूनतम कर सकें। इससे आपका टैक्स रिफंड, यदि कोई हो, अधिकतम हो जाएगा।

How To Get Maximum Refund On Tax

टैक्स पर अधिकतम रिफंड कैसे प्राप्त करें

मुख्य बातें
  • आईटीआर पर मैक्सिमम टैक्स रिफंड पाने के हैं खास टिप्स
  • सभी कटौतियों/छूट के लिए क्लेम करें
  • बैंक अकाउंट डिटेल को रीवैलिडिट जरूर करें
How To Get Maximum Refund On Tax: टैक्सपेयर्स को अपनी कमाई, कटौतियों यानी डिडक्शन और टैक्स लायबिलिटी का खुलासा करने के लिए, साल में एक बार सरकार को आयकर रिटर्न (Income Tax Return) जमा करना होता है। आईटीआर दाखिल करने से सरकार को कितना टैक्स देना है, उसकी कैल्कुलेशन करनी होती है। मगर उससे पहले जिन-जिन लीगल तरीकों से टैक्स बचाया जा सकता है, उनकी भी गणना की जाती है। ऐसे कुछ तरीके हैं, जो आपको आईटीआर फाइल करते समय फॉलो करने चाहिए। इससे आप आईटीआर पर अधिकतम रिफंड हासिल कर सकते हैं।

सभी मौजूद कटौतियों/छूट के लिए क्लेम

आईटीआर फाइल करते समय सभी एलिजिबल कटौतियों और छूट के लिए क्लेम करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को न्यूनतम कर सकें। इससे आपका टैक्स रिफंड, यदि कोई हो, अधिकतम हो जाएगा।

टीडीएस और टीसीएस से जुड़ा ये काम जरूर करें

रिफंड का एक बड़ा फैक्टर टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सॉर्स) और टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सॉर्स) के कारण भुगतान किया गया एक्स्ट्रा टैक्स है। रेवेन्यू अथॉरिटीज के रिकॉर्ड और टैक्सपेयर के रिकॉर्ड के हिसाब से टीडीएस और टीसीएस में कोई भी अंतर हो तो टैक्सपेयर्स को कम रिफंड मिल सकता है।
इस तरह टैक्सपेयर्स को अपने टैक्स रिकॉर्ड और फॉर्म 26एएस/एआईएस/टीआईएस के अनुसार टीडीएस/टीसीएस में किसी भी अंतर को रिजॉल्व करना चाहिए।

बैंक अकाउंट डिटेल को रीवैलिडिट करें

टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टैक्स रिटर्न फाइल करते समय बैंक डिटेल (जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आदि) सही दी गई हो। आप बैंक डिटेल को क्रॉस चेक जरूर करें।

टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई करें

कोई भी टैक्स रिटर्न जो ई-वेरिफाई नहीं है, उसे डिफेक्टिव (दोषपूर्ण) रिटर्न माना जाएगा और ऐसे मामले में कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। हर टैक्स रिटर्न को रिटर्न फाइल करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई किया जाना चाहिए।
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काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें

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