Health Insurance Updates: क्लेम सेटलमेंट के नाम पर नहीं करना होगा इंतजार, अब 3 घंटे में होगा अप्रूवल, पैसा भी बचेगा

Health Insurance Claim Rule Change: इंश्योरेंस कंपनी ने इलाज के पैसे का भुगतान नहीं किया है। इसकी वजह से आपको घंटों हॉस्पिटल में बैठना पड़ रहा है। लेकिन अगर नियम की बात करें, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसे ही मामलों में IRDAI के नियम मरीजों के लिए मददगार साबित होंगे।

हेल्थ इंश्योरेंस

Health Insurance Claim Rule Change in Hindi: आप किसी बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसके जरिए आपका इलाज हो गया। कुछ दिनों बाद आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और अब घर जाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि आपका इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट नहीं हुआ है। मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी ने इलाज के पैसे का भुगतान नहीं किया है। इसकी वजह से आपको घंटों हॉस्पिटल में बैठना पड़ रहा है। लेकिन अगर नियम की बात करें, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए भी समय तय किया गया है।

IRDA लोगों को झेलनी पड़ती है परेशानी

जब तक बीमाकर्ता बिलों पर साइन नहीं कर देता, तब तक अस्पताल आपको छुट्टी नहीं देगा। अगर इसमें कुछ और घंटे लगते हैं, तो आपको अस्पताल में एक और रात बितानी पड़ सकती है और इससे आपका अस्पताल का बिल भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही मामलों में IRDAI के नियम मरीजों के लिए मददगार साबित होंगे।

हेल्थ इंश्योरेंस को तीन घंटे तक का समयहेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीहोल्डर के लिए इस बोझिल अनुभव को बदलने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कहा है कि बीमाकर्ता को अस्पताल से डिस्चार्ज रिक्वेस्ट की रसीद प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर अंतिम अथॉराइजेशन प्रदान करना होगा। ईटी के अनुसार, नियामक ने 29 मई, 2024 को जारी मास्टर सर्कुलर में कहा कि किसी भी स्थिति में पॉलिसीधारक को अस्पताल से छुट्टी मिलने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। IRDAI के अनुसार, यदि तीन घंटे से अधिक की देरी होती है और हॉस्पिटल एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, तो अतिरिक्त राशि बीमाकर्ता द्वारा शेयरधारक के फंड से वहन की जाएगी।

रेगुलेटर ने कहा कि इलाज के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने की स्थिति में बीमाकर्ता क्लेम सेटलमेंट रिक्वेस्ट पर तुरंक कार्रवाई करेगा। साथ ही पार्थिव शरीर को तुरंत अस्पताल से निकलवाएगा।

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