हाउसवाइफ भी फाइल करें ITR, मिलेंगे कई बड़े फायदे, नहीं खर्च होगा एक भी रुपया
Income Tax Return Filing: हाउसवाइफ किसी तरह की कोई इनकम हासिल नहीं करतीं। ऐसे में उन्हें कोई टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। मगर यदि वे फिर भी टैक्स रिटर्न फाइल करें तो इसके कई फायदे मिलेंगे। दूसरी बात उन पर 1 रु की भी टैक्स देनदारी नहीं होगी।
आयकर रिटर्न फाइल करना है फायदेमंद
- हाउसवाइफ के लिए आईटीआर फाइल करना फायदेमंद
- लोन मिलने में होगी आसानी
- वीजा एप्लिकेशन में आईटीआर आएगी काम
Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। सरकार इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। जो लोग इनकम हासिल करते हैं उनके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। पर सवाल यह है कि जो लोग किसी तरह की कोई इनकम हासिल नहीं करते क्या उन्हें भी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। ऐसे लोगों में हाउसवाइफ भी शामिल हैं। यदि किसी तरह की कोई इनकम प्राप्त न करने वाली हाउसवाइफ भी आईटीआर फाइल करें तो ये उनके लिए फायदेमंद साबित होगा।
नहीं लगेगा 1 रु का भी टैक्स
हाउसवाइफ किसी तरह की कोई इनकम हासिल नहीं करतीं। ऐसे में उन्हें कोई टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। मगर यदि वे फिर भी टैक्स रिटर्न फाइल करें तो इसके कई फायदे मिलेंगे। दूसरी बात उन पर 1 रु की भी टैक्स देनदारी नहीं होगी। इसलिए वे जीरो रिटर्न या NIL रिटर्न फाइल कर सकती हैं।
क्या है जीरो या NIL रिटर्न ITR
हाउसवाइफ जैसे लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होता। पर यदि वे फिर भी टैक्स रिटर्न फाइल करें तो उसे जीरो या NIL रिटर्न ITR कहा जाता है। किसी वित्त वर्ष 2.50 लाख रुपये से कम इनकम होने पर भी कोई टैक्स लाएबिलिटी नहीं बनती और तब भी जीरो या NIL आईटीआर ही फाइल की जाएगी।
क्या मिलेंगे फायदे
- लोन के लिए 3 साल की ITR डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ऐसे में हाउसवाइफ को आसानी से लोन मिल सकता है
- हाउसवाइफ के नाम पर की गई एफडी पर जो ब्याज मिलेगा, उस पर टीडीएस कट रह होगा, जिसका रिफंड मिल जाएगा
- वीजा एप्लिकेशन में आईटीआर की जरूरत पड़ती है
- आईटीआर से क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में भी आसानी होती है, क्योंकि ये इनकम के प्रूफ के तौर पर काम करता है
3 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अब तक 3 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल हो चुके हैं। इनमें से करीब 91 फीसदी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरिफाई भी हो चुके हैं। आयकर विभाग के मुताबिक अब तक 3.06 करोड़ आईटीआर फाइल हुए हैं।
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