e Shram Card: कैसे बनता है ई श्रम कार्ड, जानें श्रमिकों को मिलते हैं कौन-कौन से फायदे
How to Apply for e Shram Card: सरकार ने श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस एकत्र करके उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। भविष्य में सरकार जो भी स्कीम लॉन्च करेंगी, उनका लाभ मजदूरों को ई-श्रम पोर्टल के जरिए ही मिलेगा।
e shram, e Shram Card,
e Shram Card: केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई-श्रम योजना (e-Shram Card) चला रही है। सरकार ने श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस एकत्र करके उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर ई-श्रम कार्ड बनवाकर कई तरह की सरकारी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार इस स्कीम के जरिए कामगारों को आर्थिक मदद भी प्रदान करती है।
दो लाख रुपये का बीमा
इस स्कीम के जरिए सरकार की ओर से दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाता है। ई-श्रम कार्ड योजना का लाभ देश के सभी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जैसे- फेरीवाले, सब्जी विक्रेता, घरेलू कामगार उठा सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल पर कामगारों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस पोर्टल के जरिए देश के सभी मजदूरों को एक पोर्टल पर जोड़ने की कोशिश है। भविष्य में सरकार जो भी स्कीम लॉन्च करेंगी, उनका लाभ मजदूरों को ई-श्रम पोर्टल के जरिए ही मिलेगा।
पेंशन की व्यवस्था
इस स्कीम के जरिए श्रमिकों को विकलांग होने पर एक लाख रुपये की मदद मिलती है। इसके अलावा 60 साल की उम्र के बाद श्रमिकों को तीन हजार रुपये प्रति महीने पेंशन भी दी जाती है। ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, बैंक खाता और पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको पहले ई-श्रम वेबसाइट (eshram.gov.in) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर आपको 10 डिजिट का ई-श्रम कार्ड मिलता है। इसे आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
कौन कर सकता है अप्लाई
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला 16-59 वर्ष का कोई भी व्यक्ति (असंगठित श्रमिक) ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, ऐसे कर्मचारी के पास आधार कार्ड से जुड़ा एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | यूटिलिटी (utility-news News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
End of Article
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited