PPF Saving Tips: पीएफ से कैसे बन सकते हैं करोड़पति, जानें-निवेश करने का फॉर्मूला
PPF Saving Tips: अगर आप गंभीरता से इस स्कीम में निवेश करते हैं, तो आपने लिए एक करोड़ रुपये जमा कर सकते हैं। पीपीएफ में निवेश की राशि पर सरकार 7.1 फीसदी की दर से सालाना ब्याज देती है। शुरुआती पांच साल तक आप इस स्कीम से निवेश की राशि नहीं निकाल सकते हैं।
PPF Investment Tips
पीपीएफ से कैसे बन सकते हैं करोड़पति, जानें-निवेश करने का फॉर्मूला
PPF Saving Tips: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लॉन्ग टर्म निवेश स्कीम है। इस स्कीम में निवेश कर आप अपने भविष्य के लिए मोटा फंड जमा कर सकते हैं। अगर आप गंभीरता से इस स्कीम में निवेश करते हैं, तो आपने लिए एक करोड़ रुपये जमा कर सकते हैं। पीपीएफ में निवेश की राशि पर सरकार 7.1 फीसदी की दर से सालाना ब्याज देती है। इसके अलावा टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिडक्शन का भी लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि एक करोड़ रुपये जमा करने के लिए आपको इस स्कीम में कितना पैसा निवेश करना होगा।
कितना करना होगा निवेश
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी साल के अप्रैल के पहले सप्ताह में पीपीएफ खाते में निवेश करना शुरू करता है। निवेश की गई राशि 1.5 लाख रुपये है। हर साल वो डेढ़ लाख रुपये का निवेश करता है। यानी हर महीने 12,500 रुपये की सेविंग करता है। यही राशि अगले 25 साल तक बिना किसी ब्रेक के निवेश की जाती है। अंतिम परिणाम निश्चित रूप से पीपीएफ खाताधारक के लिए उतना ही चौंकाने वाला होगा जितना कि यह सुखद होगा।
हालांकि, याद रखें कि निवेश की निरंतरता बनाए रखना सबसे जरूरी है और पीपीएफ खाते से बीच में किसी भी तरह की निकासी भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही याद रखें कि पीपीएफ खाते की शुरुआती अवधि 15 साल है और खाताधारक को 5-5 वर्ष के ब्लॉक में दो बार अवधि बढ़ानी होगी।
मिलेंगे एक करोड़ रुपये
25 साल में PPF खाताधारक 37,50,000 रुपये तक का निवेश करेगा। यह अपने आप में एक बड़ी रकम है, लेकिन यह करोड़पति बनने लायक नहीं है। हालांकि, अगर आप 25 साल की अवधि में इस राशि पर 7.1 फीसदी का PPF के ब्याज दर से हिसाब लगाते हैं, तो आपको 1,03, 08,015 रुपये की शानदार राशि मिलती है। यह PPF खाताधारक को मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज लाभ के कारण संभव होता है।
लॉकिंग पीरियड
पीपीएफ में पांच साल का लॉकिंग पीरियड होता है। यानी शुरुआती पांच साल तक आप इस स्कीम से निवेश की राशि नहीं निकाल सकते हैं। पीपीएफ EEE कैटेगरी में आता है, जो निवेश और इसके ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स छूट को सुनिश्चित करता है। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत, सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश टैक्स छूट के लिए योग्य है।
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