EPFO: डीएक्टिवेट हो चुके EPF खाते को कैसे कर सकते हैं अनब्लॉक, जानें-पूरा प्रोसेस

EPFO: बिना ट्रांजेक्शन वाले वो खाते हैं, जिनमें तीन साल से कोई भी लेन-देन नहीं हुआ है। जिन खातों में तीन साल तक ट्रांजेक्शन नहीं होता है। उन्हें डीएक्टिवेट माना जा सकता है। इन खातों के लिए सामान्य, नियमित प्रक्रियाओं के माध्यम से UAN जनरेट नहीं किया जा सकता है।

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EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने डीएक्टिवेट अकाउंट के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। दो अगस्त को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, EPFO ने कहा कि बिना ट्रांजेक्शन और डीएक्टिवेट अकाउंट को संभालने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि गलत पहचान और फ्रॉड जैसी चीजें न हों।

बिना ट्रांजेक्शन वाले खाते

ईपीएफओ के अनुसार, बिना ट्रांजेक्शन वाले वो खाते हैं, जिनमें तीन साल से कोई भी लेन-देन नहीं हुआ है। जिन खातों में तीन साल तक ट्रांजेक्शन नहीं होता है। उन्हें डीएक्टिवेट माना जा सकता है। संशोधित परिभाषा के अनुसार, कोई भी खाता 58 वर्ष की आयु के बाद डीक्टिवेट हो जाता है। ईपीएफओ सर्कुलर के अनुसार, ऐसे ईपीएफ खातों को अनब्लॉक करने में आवेदन की तिथि से 20-25 दिन तक का समय लग सकता है।

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर

ईपीएफओ के सर्कुलर के अनुसार, बिना किसी लेन-देन वाले खाते में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की मौजूदगी के बारे में अलग-अलग स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां मौजूदा यूएएन मौजूद हैं, लेकिन आधार या केवाईसी के साथ लिंक नहीं है। बिना ट्रांजेक्शन वाले खाते का UAN नहीं है, तो सबसे पहला काम इसे जेनरेट करना है।
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