PF Withdrawal Rule: इलाज के लिए कैसे निकाल सकते हैं PF अकाउंट से पैसा, जानें- नियम और प्रोसेस

PF Withdrawal Rule: पहले इस काम के लिए राशि निकासी की सीमा 50,000 रुपये थी। इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। आप चाहें, तो पैसे हॉस्पिटल के अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर करा सकते हैं। कर्मचारी या फिर उसके मरीज को सरकारी हॉस्पिटल या फिर सरकार द्वारा संबंद्ध किसी अस्पताल में एडमिट होना जरूरी है।

EPFO Claim Update
मुख्य बातें
  • एक लाख रुपये तक की कर सकते हैं निकासी।
  • पैराग्राफ 68-J के तहत एडवांस क्लेम।
  • इलाज के खर्च की रसीद जमा करनी होगी।

PF Withdrawal Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य अपने या फिर अपने पर आश्रित के इलाज के लिए पीएफ खाते से एक लाख रुपये की राशि निकाल सकते हैं। पहले इस काम के लिए राशि निकासी की सीमा 50,000 रुपये थी। इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। ईपीएफ ग्राहक अपने और अपने आश्रितों के मेडिकल खर्चों के लिए ईपीएफ योजना के पैराग्राफ 68-J के तहत एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कितने दिनों में आ जाएगा पैसा

पैराग्राफ 68-J के तहत एडवांस क्लेम करने के लिए किसी सदस्य को अब कोई प्रोफार्मा, मेडिकल प्रमाणपत्र, या किसी अन्य प्रकार के प्रमाणपत्र या दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप एडवांस के लिए आवेदन वर्किंग डे में कर रहे है, तो अगले ही दिन पैसा आपके खाते में आ जाएंगे।

आप चाहें, तो पैसे हॉस्पिटल के अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर करा सकते हैं। हॉस्पिटल से मरीज की छुट्टी होने के 45 दिनों के भीतर ही आपको इलाज के खर्च की रसीद जमा करनी होगी।

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