PPF Withdraw Rule: पीपीएफ खाते से कैसे निकाल सकते हैं पैसा, जान लीजिए पूरा प्रोसेस

PPF Withdraw Rule: यह स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है। हालांकि, इसे आप 5-5 साल के लिए दो बार आगे बढ़ा सकते हैं। यानी आप इस स्कीम में कुल 25 साल तक निवेश कर सकते हैं। आप 15 साल बाद अपने पीपीएफ खाते से पूरा पैसा निकाल सकते हैं।

पीपीएफ खाते से कैसे निकाले पैसा।

PPF Withdraw Rule: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक सेविंग स्कीम है। इसमें लंबे समय के लिए निवेश कर आप अपने भविष्य के लिए मोटा फंड जमा कर सकते हैं। यह स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है। हालांकि, इसे आप 5-5 साल के लिए दो बार आगे बढ़ा सकते हैं। यानी आप इस स्कीम में कुल 25 साल तक निवेश कर सकते हैं। आप 15 साल बाद अपने पीपीएफ खाते से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट खोलने के सातवें साल से आप आंशिक निकासी कर सकते हैं।

निकासी के नियम

हालांकि, याद रखें कि एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही निकासी की अनुमति है। पीपीएफ फंड से आंशिक या पूर्ण निकासी के लिए आपको संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रॉन्च में फॉर्म सी जमा करना होगा जहां पीपीएफ खाता खोला गया था।

कैसे निकाले पीपीएफ खाते से पैसा

  • बैंक/पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से पीपीएफ निकासी फॉर्म सी डाउनलोड करें या बैंक/पोस्ट ऑफिस शाखा से प्राप्त करें।
  • फॉर्म सी भरें। आपको अपना पीपीएफ खाता नंबर, निकासी की राशि और अकाउंट एक्टिव की अवधि लिखनी होगी। नाबालिग के पीपीएफ खाते से निकासी के लिए, नाबालिग का नाम शामिल करें। फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक विवरण भरें।
  • आवेदन पत्र के साथ पीपीएफ पासबुक अटैच करें, रेवेन्यू स्टाम्प चिपकाएं और उस पर साइन करें।
  • फॉर्म सी और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए बैंक ब्रॉन्च या पोस्ट ऑफिस जाएं।
  • स्वीकृति मिलने पर, निकाली गई राशि सीधे आपके बचत खाते में जमा कर दी जाएगी या आप इसका डिमांड ड्राफ्ट भी मांग सकते हैं।
बता दें कि उच्च शिक्षा या चिकित्सा जैसी इमरजेंसी जैसी स्थिति में पांच वित्तीय वर्षों के बाद समय से पहले पीपीएफ खाता बंद करने की अनुमति है। हालांकि, सातवें वर्ष से केवल आंशिक निकासी की अनुमति है।
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