GST Bill: फर्जी तो नहीं है GST बिल, आसानी से ऐसे करें चेक

2017 में भारत सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की शुरुआत की थी। 7 साल बाद भी GST के नकली बिल से संबंधित मामले सामने आते रहे हैं। नकली GST बिल (GST Bill) का इस्तेमाल करके टैक्स चोरी भी की जाती है। ऐसे में जरूरी है कि आम आदमी को नकली GST बिल की पहचान करना आता हो। आइये आपको बताते हैं कि आप नकली GST बिल आसानी से कैसे पकड़ सकते हैं।

फर्जी तो नहीं है GST बिल, आसानी से ऐसे करें चेक

GST Bill: लोगों के लिए टैक्स व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने और टैक्स में होने वाली चोरी को रोकने के लिए भारत सरकार ने साल 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की शुरुआत की थी। GST को लागू हुए लगभग 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी नकली GST बिल की समस्या बनी हुई है। 7 सालों के बाद भी नकली GST बिल के माध्यम से टैक्स चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। इस समस्या पर रोकथाम का एक आसान तरीका यह भी है कि आम आदमी को नकली और असली GST बिल के बीच मौजूद अंतर के बारे में बताया जाए। आइये जानते हैं कि आप बेहद आसानी से नकली GST बिल को कैसे पहचान सकते हैं।

कैसे पहचानें फर्जी GST बिल?

GST बिल में मौजूद सबसे जरूरी फैक्टर्स में से एक GST नंबर होता है। GST बिल में कुल 15 अक्षर होते हैं। इनमें से पहले दो अक्षर किसी भी राज्य का कोड होते हैं। इसके बाद मौजूद 10 अक्षर और कुछ नहीं बल्कि कंपनी या फिर दुकानदार का पैन नंबर (PAN Number) होता है। बाकी बचे तीन अक्षरों में से पहला पैन कार्ड होल्डर, यानी दुकानदार या फिर कंपनी, की पैन यूनिट होती है। इसके बाद Z अक्षर होता है और अंत में ‘चेकसम डिजिट’ होता है। चेकसम डिजिट पिछले 14 अक्षरों में मौजूद सभी अंकों का जोड़ होता है। अगर GST बिल नकली होगा तो इसमें मौजूद GST नंबर के अक्षरों में या तो कमी होगी या फिर अक्षर आगे पीछे होंगे।

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