Name Change in Aadhaar: आधार में कितनी बार बदल सकते हैं अपना नाम, क्या तय है कोई लिमिट

Name Change in Aadhaar: किसी भी व्यक्ति को उसके जीवनकाल में एक बार ही आधार नंबर जारी किया जाता है। अगर आपको आधार अपडेट करवाना है, तो यह काम मुफ्त में 14 मार्च 2024 तक करवा सकते हैं। आम तौर पर 90 फीसदी अपडेट रिक्वेस्ट 30 दिनों के भीतर पूरा हो जाता है।

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Name Change in Aadhaar: आधार मौजूदा समय में हमारी पहचान का एक अहम हिस्स है। इसकी जरूरत हर सरकारी काम और स्कीम्स के लाभ लेने के लिए पड़ती है। बैंक में अकाउंट खुलवाने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक के लिए आधार की जरूरत पड़ती है। आधार को जारी करने वाली संस्था UADAI इसमें पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करने की सुविधा देती है। आधार में नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या एड्रेस को अपडेट किया जा सकता है। लेकिन इसे अपडेट करने की भी एक लिमिट तय की गई है।

मुफ्त में अपडेट करवाएं आधार

किसी भी व्यक्ति को उसके जीवनकाल में एक बार ही आधार नंबर जारी किया जाता है। अगर आपको आधार अपडेट करवाना है, तो यह काम मुफ्त में 14 मार्च 2024 तक करवा सकते हैं। हालांकि, लोगों को पता होना चाहिए कि ऑफलाइन आधार केंद्रों पर आधार अपडेट करना मुफ्त नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन ही मुफ्त में आधार को अपडेट कराया जा सकता है। कोई भी https://myaadhaar.uidai.gov.in/ up पर myAadhaar पोर्टल के माध्यम से अपने आधार को अपडेट करा सकता है। UIDAI के मुताबिक, हर 10 साल में आधार कार्ड की डिटेल अपडेट करना अनिवार्य है।

कितनी बार बदल सकते हैं नाम

आधार कार्ड में सिर्फ दो बार नाम अपडेट करने की अनुमति है। मतलब यह कि आप अपने जीवनकाल में आधार में सिर्फ दो बार ही आधार में नाम बदलवा सकते हैं। तीसरी बार के लिए विशेष अनुरोध पर यूआईडीएआई की क्षेत्रीय शाखा द्वारा केवल असाधारण मामलों की अनुमति दी जाती है।
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