ELSS Mutual Fund में 1.5 लाख रु तक पर मिलती है टैक्स छूट, मगर बचत कितनी होती है, जरूर जानें

ELSS Mutual Fund Tax Benefit: ईएलएसएस फंड एकमात्र इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के प्रोविजन के तहत टैक्स डिडक्शन के पात्र है। आप एक वित्त वर्ष में 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में कितनी मिलती है टैक्स छूट

मुख्य बातें
  • ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में मिलती है टैक्स छूट
  • 1.5 लाख रु तक का निवेश होता है टैक्स फ्री
  • मगर 46800 रु तक के टैक्स की होती है बचत

ELSS Mutual Fund Tax Benefit: म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) स्कीमें कई तरह की होती हैं। इनमें इक्विटी और डेब्ट स्कीमें प्रमुख होती हैं। मगर एक तीसरी कैटेगरी भी है, जो काफी फेमस है। ये है इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS Fund)। देखा जाए तो यह इक्विटी स्कीम ही है, मगर इसका एक फायदा यह है कि इसमें सालाना 1.5 लाख रु तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। यही फायदा इसे बाकी इक्विटी स्कीमों से अलग बनाता है। मगर 1.5 लाख रु के निवेश पर आपका टैक्स बचेगा कितना, यह एक अहम सवाल है। आगे जानिए इस सवाल का जवाब।

कितना बचेगा टैक्स

ईएलएसएस फंड एकमात्र इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के प्रोविजन के तहत टैक्स डिडक्शन के पात्र है। आप एक वित्त वर्ष में 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। मगर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर सालाना आपकी टैक्स बचत कम होगी। क्लियरटैक्स के अनुसार कैलकुलेशन के हिसाब से यह 46,800 रुपये तक होगी।

यानी 1.5 लाख रु तक के निवेश पर क्लेम किया जा सकता है और उस क्लेम पर बचत होगी 46800 रु की।

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काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर व...और देखें

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