e-Pan: कैसे फ्री में डाउनलोड करें ई-पैन कार्ड, जानें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस
How to Download e-Pan: कोई भी टैक्सपेयर आसानी से ई-पैन डाउनलोड कर उसे अपने मोबाइल फोन में सेव करके रख सकता है। इंस्टैंट ई-पैन सभी करदाताओं को बिना पैन के लेकिन आधार कार्ड के साथ अलॉट किया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास आधार कार्ड हो और नंबर रजिस्टर्ड रहे।
ई-पैन कैसे डाउनलोड करें।
How to Download e-Pan: परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) किसी भी वित्तीय काम के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है। इसके बिना आप बैंकिंग से लेकर अन्य फाइनेंस से जुड़ा काम नहीं कर पाएंगे। कई बार लोगों को पैन कार्ड की हार्ड कॉपी को साथ रखना आसान नहीं होता, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि यह कहीं खो न जाएं। ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्स ने एक शानदार विकल्प दिया है। कोई भी टैक्सपेयर आसानी से ई-पैन डाउनलोड कर उसे अपने मोबाइल फोन में सेव करके रख सकता है। आइए जानते हैं क्या है इसका प्रोसेस...
कैसे करें ई-पैन के लिए आवेदन
- इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
- होमपेज पर जाएं और नया ई-पैन प्राप्त करें पर क्लिक करें।
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें, पुष्टि करें पर क्लिक करें और जारी रखें।
- यदि आपका आधार पैन से लिंक है, तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा।
- आपको ओटीपी वेरिफिकेशन पेज पर जाना होगा।
- सहमति शर्तों को पढ़ें और मैंने पढ़ा है पर क्लिक करें। आगे जारी रखने के लिए 'सहमत' पर क्लिक करें।
- 6-अंक का ओटीपी दर्ज करें और क्लिक करें।
- UIDAI के साथ आधार को मान्य करने के लिए सहमत होने के लिए चेकबॉक्स पर 'मैं इसे स्वीकार करता हूं' पर क्लिक करें।
- उपक्रम को मान्य करने के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करें।
- एक बार आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाने के बाद वेबसाइट स्क्रीन पर एक रसीद संख्या नजर आएगी।
स्टेटस कैसे चेक करें और ई-पैन कैसे डाउनलोड करें
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर 'स्टेटस चेक करें/पैन डाउनलोड करें' पर क्लिक करें। अगले पेज पर अपना आधार नंबर दर्ज करें फिर अगले पेज पर अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें। इसके बाद आप मौजूदा स्टेटस के पेज पर पहुंच जाएंगे। पेज पर नजर आ जाएगा कि आपको ई-पैन आवंटित किया गया है या नहीं। यदि ई-पैन जेनरेट हो गया है तो आप 'डाउनलोड ई-पैन' पर क्लिक कर सकते हैं।
क्या है ई-पैन
इंस्टैंट ई-पैन सभी करदाताओं को बिना पैन के लेकिन आधार कार्ड के साथ अलॉट किया जाता है। टैक्सपेयर आधार और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करके बिना किसी शुल्क का भुगतान किए डिजिटल रूप से साइन वैध ई-पैन प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें आधार-आधारित केवाईसी का उपयोग करके पोर्टल पर पैन डिटेल्स अपडेट करना आवश्यक है। ई-पैन सर्विस केवल मौजूदा बिना पैन वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।
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