मिस कर दी ITR की डेडलाइन, अब भी है मौका, मगर इस तरह होंगे आपको नुकसान
How To File ITR After Deadline: जो लोग 31 जुलाई की फाइलिंग की डेडलाइन चूक गए हैं, उन्हें जुर्माने के अलावा और भी अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति को टैक्स का भुगतान करना है, तो धारा 234ए, बी या सी के तहत दंडात्मक ब्याज, जितना लागू हो, लगाया जाएगा।
डेडलाइन के बाद आईटीआर कैसे फाइल करें
- निकल गई ITR की डेडलाइन
- अब ITR फाइल करने पर लगेगा जुर्माना
- और भी होंगे कई नुकसान
How To File ITR After Deadline: वित्त वर्ष 2022-23 (एसेसमेंट ईयर या एवाई 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी। लेकिन इस डेडलाइन को मिस करने वाले लोग अभी भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इसे विलंबित आईटीआर (Belated ITR) कहा जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 (एवाई 2023-24) के लिए विलंबित आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है। मगर इसके कई नुकसान हैं। विलंबित आईटीआर के जुर्माने समेत क्या-क्या नुकसान हैं, उनकी जानकारी हम आपको यहां देंगे।
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कितना लगेगा जुर्माना
विलंबित आईटीआर दाखिल करते समय आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। छोटे करदाता (Small Taxpayer) जिनकी टैक्सेबल इनकम वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
दंडात्मक ब्याज भी देना होगा
जो लोग 31 जुलाई की फाइलिंग की डेडलाइन चूक गए हैं, उन्हें जुर्माने के अलावा और भी अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति को टैक्स का भुगतान करना है, तो धारा 234ए, बी या सी के तहत दंडात्मक ब्याज (Penal Interest), जितना लागू हो, लगाया जाएगा।
और भी पड़ेगा जेब पर बोझ
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार डीवीएस एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ दिवाकर विजयसारथी के मुताबिक टैक्स के अलावा देर से आईटीआर फाइल करने पर हर महीने 1 फीसदी या कुछ हिस्सा ब्याज और एडवांस टैक्स के भुगतान में चूक पर अतिरिक्त 1 फीसदी ब्याज लिया जाएगा। ये ब्याज विलंबित आईटीआर दाखिल करने की डेट तक लिया जाएगा।
नहीं मिलेगा टैक्स रिफंड पर ब्याज
यदि इनकम टैक्स रिफंड बकाया है, तो वह केवल तभी दिया जाएगा जब आईटीआर फाइल करने के अलावा उसे वेरिफाई किया गया हो। हालांकि, विलंबित आईटीआर फाइल करने पर इनकम टैक्स रिटर्न पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
घाटा नहीं कर पाएंगे कैरी-फॉर्वर्ड
समय पर अपना आईटीआर दाखिल नहीं करने वाले म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयरों की बिक्री से होने वाले घाटे को भी कैरी फॉर्वार्ड नहीं कर पाएंगे। यदि आईटीआर समय से फाइल किया जाए तो ऐसे घाटों को 8 साल तक कैरी फॉर्वर्ड किया जा सकता है।
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काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें
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