अगर UPI से गलत अकाउंट में चला जाए पैसा, तो ये हैं रिफंड पाने का तरीका
UPI Payment: यूपीआई के जरिेए पेमेंट करने के दौरान कई बार गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये कई बार परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इसके लिए आरबीआई ने कुछ खास गाइडलाइन्स बनाई है। यहां जानिए कैसे वापस पाए अपना पैसा।



UPI Payment
- यूपीआई ऐप से कई बार गलत अकाउंट में पेमेंट हो जाता है।
- गलत पेमेंट होने के बावजूद अपना पैसा वापस पा सकते हैं।
- आरबीआई ने इसके लिए कुछ खास गाइडलाइन्स बनाई है।
मुंबई. डिजिटल आधारित अर्थव्यवस्था का पूरे भारत में तेजी से विस्तार हो रहा है। कैश की जगह अब यूपीआई आधारित पेमेंट ऐप्स ले रही है। यूपीआई के जहां कई फायदे हैं वहीं, कई बार गलती से दूसरे अकाउंट में पैसे डालने का भी खतरा रहता है। इसके अलावा गलत QR कोड स्कैन करने से पैसे किसी दूसरे खाते में चला जाता है। यदि आपसे भी कभी ये गलती हुई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर बताई गई प्रोसेस को फॉलो करके अपना खोया पैसा वापस पा सकते हैं।
यूपीआई आधारित ऐप्स से यदि पैसा गलती से गलत अकाउंट में चले जाए तो हम उस खाताधारक से वापस करने का अनुरोध करते हैं। लेकिन, यदि वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई गाइडलाइन्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको संबंधित बैंक और आरबीआई के पास शिकायत दर्ज करनी होगी। यदि उस व्यक्ति ने वह पैसे निकाल लिए है तो आप अपनी शिकायत आरबीआई और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी दर्ज करवा सकते हैं।
अगर नहीं निकाला है पैसा
नवभारत टाइम्स से बातचीत में साइबर एक्सपर्ट प्रिया सांखला ने बताया कि यदि यूपीआई के जरिए आपने गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए और उस व्यक्ति ने पैसे नहीं निकाले हैं तो ये पैसा वापस आपको मिल सकता है। आरबीआई की वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in पर अपनी शिकायत को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद जिस खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हुआ है उस खाता नंबर को दर्ज करें। वहीं, यदि वह व्यक्ति पैसा वापस नहीं लौटा रहा है तो NPCI की वेबसाइट के Dispute Redressal Mechanism सेक्शन के ट्रांजैक्शन टैब पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यूपीआई आधारित ऐप जैसे पेटीएम, फोनपे, गूगल पे से गलत अकाउंट या QR कोड में पेमेंट हो जाए तो आप इन ऐप्स के असिस्टेंस सेक्शन में जाकर भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक की ब्रांच में जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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