EPF Account: बदली है कई नौकरी, नहीं ट्रांसफर किया पैसा, जानें अब कैसे निकालें
How To Merge Two Or More EPF Accounts: यदि किसी के पास दो यूएएन हैं, तो ईपीएफओ से पिछले/पुराने यूएएन को डीएक्टिवेट करने का अनुरोध करें। इसके लिए ईपीएफ को ईमेल किया जा सकता है।
दो या अधिक ईपीएफ खातों का विलय करें
- एक से अधिक पीएफ खातों को करें मर्ज
- पुरानी कंपनी का भी मिल जाएगा पैसा
- ईपीएफओ से करें संपर्क
How To Merge Two Or More EPF Accounts: भारत में ईपीएफओ (EPFO) कर्मचारियों के अनिवार्य प्रोविडेंट फंड के पैसे को मैनेज करने वाली संस्था है। ईपीएफओ कर्मचारियों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जारी करता है। मगर अकसर लोग एक से दूसरी कंपनी में जाने पर नया पीएफ अकाउंट खुलवा लेते हैं। इससे उनके यूएएन भी एक से अधिक हो जाते हैं। ऐसे में उनके मन में सवाल आता है कि पहले वाले यूएएन से जुड़े पीएफ खाते से कैसे निकालें। आइए जानते हैं इसे लेकर नियम क्या हैं।
डीएक्टिवेट कराएं यूएएन
यदि किसी के पास दो यूएएन हैं, तो ईपीएफओ से पिछले/पुराने यूएएन को डीएक्टिवेट करने का अनुरोध करें। इसके लिए uanepf@epfindia.gov.in पर एक ईमेल भेजना होगा और अपने मौजूदा और पिछले यूएएन का उल्लेख करना होगा।
वेरिफिकेशन के बाद पिछला यूएएन ब्लॉक कर दिया जाएगा, जबकि वर्तमान यूएएन सक्रिय रहेगा। बाद में, आपको मौजूदा यूएएन में अपना बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए क्लेम करना होगा।
अगर एक से अधिक पीएफ अकाउंट हो तों
यदि आपके एक से अधिक पीएफ अकाउंट हैं तो आपनो उन्हें मर्ज करना होगा
- ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, साइन इन करें और ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करें
- फिर, वन मेंबर एंड वन ईपीएफ अकाउंट लिंक को सेलेक्ट करें, जो आपको दूसरी विंडो पर ले जाएगा
- यहां आपको मांगी गई जानकारी देनी होगी। इसमें आपका फोन नंबर, यूएएन नंबर आदि शामिल होगा। फिर 'जनरेट ओटीपी' पर क्लिक करें
- आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा। अब, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी दर्ज करें
- फिर एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको अपने पिछले ईपीएफ खातों के बारे में जानकारी दर्ज करनी होगी जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं
- अंत में, 'सबमिट' पर क्लिक करने से पहले डिक्लेरेशन बॉक्स पर निशान लगाएं
पिछली कंपनी से करें कॉन्टैक्ट
आपके पास एक से अधिक यूएएन या ईपीएफ खाता नहीं होने चाहिए। यदि आप कोई कंपनी छोड़ते हैं और किसी नई कंपनी में जाते हैं, तो आपको अपना पुराना खाता नए खाते में ट्रांसफर करना होगा। इसके लिए सबसे पहले, ईपीएफओ पोर्टल के जरिए दोनों पीएफ खातों को मर्ज करने का प्रयास करें।
हालाँकि, यदि इससे बात न बने तो आप पीएफ खाते में ट्रांसफर-इन ऑप्शन के जरिए ऐसा करने के लिए अपने पिछले एम्प्लॉयर से संपर्क करें।
अगर दो से अधिक पीएफ खाते हैं तो पैसा निकल जाएगा या नहीं
अगर आपके दो या दो से अधिक पीएफ खाते हैं तो आप अपने किसी भी पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। ऐसे में पैसा निकालने की प्रॉसेस सामान्य होगी। मगर फिर भी बेहतर यही है कि आप पहले अपने पीएफ खातों को मर्ज करें।
इस फॉर्म का होता है इस्तेमाल
प्रोविडेंट फंड को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 13 की जरूरत पड़ती है। फॉर्मल सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों की डिटेल के वेरिफिकेशन और अप्रूवल के लिए यह फॉर्म जमा करना होगा।
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काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें
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