Merge PF Account: नौकरी बदलते ही सबसे पहले करें ये काम, वरना हो सकता है नुकसान
How to Merge PF Account Online: नई कंपनी में कर्मचारी का नया EPF अकाउंट ओपन होता है। हालांकि, UAN नंबर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है। पुराना UAN नंबर ही नई कंपनी में भी जारी रहता। EPF खाते से पैसे की निकासी पर पांच साल की सीमा देखी जा सकती है।
EPF Accounts
How to Merge PF Account Online: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले अक्सर बेहतर मौका मिलने पर नौकरी बदल देते हैं। आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी बदलने का दौर हमेशा चलता रहता है। नौकरी बदलने के साथ कई साथ कई चीजें बदलती हैं। उनमें से एक है EPF अकाउंट। नई कंपनी में कर्मचारी का नया EPF अकाउंट ओपन होता है। हालांकि, UAN नंबर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है। पुराना UAN नंबर ही नई कंपनी में भी जारी रहता है। अब नौकरी बदलने के बाद कर्मचारियों को जो सबसे जरूरी काम करना होता है, वो है EPF अकाउंट को मर्ज करना। ऐसा नहीं करने पर कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।
क्यों जरूरी है अकाउंट मर्ज करना
EPF अकाउंट मर्ज नहीं करने की वजह से खाते में जमा कुल राशि आपको नहीं दिखती है। इसके अलावा टैक्स सेविंग के नजरिए से पीएफ खाते को मर्ज करना जरूरी होता है। जब भी आप EPF खाते से पैसे की निकासी करते हैं, तो पांच साल की सीमा देखी जाती है। पांच साल के कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद जमा राशि की निकासी पर टैक्स नहीं लगता है।
इसके अलावा EPF अकाउंट को मर्ज नहीं करने पर हर की अवधि अलग-अलग कैलकुलेट होगी। ऐसे जब आप खाते से पैसा निकालेंगे, तो अलग-अलग कंपनी के ड्यूरेशन के हिसाब से आपको टीडीएस देना होगा।
EPFO की वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से अपने EPF खाते को मर्ज कर सकते हैं।- सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- 'सर्विसेज' का विकल्प चुनें।
- 'One Employee-One EPF Account' पर क्लिक करें।
- टैब पर एक नया फॉर्म दिखाई देगा।
- पीएफ खाताधारक का फोन नंबर, यूएएन नंबर और मौजूदा मेंबर आईडी दर्ज करें।
- इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- पोर्टल में ओटीपी दर्ज करें, अब आप अपना पुराना पीएफ खाता देख पाएंगे।
- पीएफ खाता संख्या भरें और डिक्लेरेशन स्वीकार करें।
- फिर सबमिट पर क्लिक करें
- वेरिफिकेशन हो जाने के कुछ दिनों बाद आपका अकाउंट मर्ज हो जाएगा।
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