UPI Payments: गलती से किसी दूसरे खाते में भेजा दिया पैसा, तो ऐसे मिलेगा वापस, तुरंत करें ये काम

Mistaken UPI Payments: लेकिन कई बार डिजिटली होने वाले पेमेंट लोगों को परेशान भी कर देते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में आप किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपने किसी गलत खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है, तो तीन दिनों के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करें।

Mistaken UPI payments

Mistaken UPI Payments: आज के डिजिटल दौर में नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिए पेमेंट जमकर हो रहे हैं। सब्जी की दुकान से लेकर मॉल के स्टोर तक में अब डिजिटल तरीके से पेमेंट आसान हो गए हैं। लेकिन कई बार डिजिटली होने वाले पेमेंट लोगों को परेशान भी कर देते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में आप किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। फिर परेशान हो जाते हैं कि कैसे आपका पैसा वापस आपको मिलेगा। आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको तुरंत कुछ काम करने होंगे।

इस नंबर पर कॉल करें

गलत UPI एड्रेस पर ट्रांसफर हुए पैसे को वापस पाने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देश बताते हैं कि यदि ऑनलाइन लेनदेन के बाद आपका पैसा किसी और के खाते में चला जाता है, तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। RBI की टोल-फ्री हॉटलाइन 18001201740 पर शिकायत दर्ज करके शुरुआत करें। शिकायत दर्ज करने के बाद, तुरंत अपने बैंक जाएं।

बैंक मना करें तो यहां करें शिकायत

उन्हें गलत ट्रांसफर के बारे में सूचित करें और ट्रांजेक्शन रिफरेंस नंबर, डेट, राशि और प्राप्तकर्ता के खाते के विवरण के साथ एक औपचारिक शिकायत फॉर्म भरें। RBI के स्टैंडर्ड के अनुसार, बैंकों को ऐसे मामलों की तुरंत जांच करनी होती है और वेरिफाई करने के 48 घंटे के भीतर नकद वापस करना होता है। अगर आपका बैंक आपकी मदद करने में विफल रहता है या आपके क्लेम को गलत तरीके से अस्वीकार करता है, तो आपको RBI की आधिकारिक वेबसाइट (http://bankingombudsman.rbi.org.in) के माध्यम से बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।

End Of Feed