How To Choose New Tax Regime: ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू रिजीम में करना हो स्विच, तो इन आसान स्टेप्स को करें फॉलो

बजट 2024 पेश किया जा चुका है और इस साल बजट में की गई सबसे बड़ी घोषणाओं में टैक्स रेट में किया गया बदलाव भी शामिल है। इनकम टैक्स रेट को कम कर दिया गया है और स्टैण्डर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। क्या आप भी न्यू टैक्स रिजिम में स्विच करना चाहते हैं? आइये आपको बताते हैं कि आप घर बैठे यह कैसे कर सकते हैं।

ओल्ड टैक्स रिजीम से हो गए बोर, घर बैठे ऐसे चुनें नई टैक्स रिजीम

How To Switch To New Tax Regime: 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 7वां बजट पेश किया। बजट 2024 में कि गई सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक इनकम टैक्स से संबंधित हैं। वित्त मंत्री ने न्यू इनकम टैक्स रिजीम के स्लैब रेट में कटौती की है और स्टैण्डर्ड डिडक्शन में 50% की बढ़ोत्तरी की गई है। पहले स्टैण्डर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये हुआ करता था जो अब बढ़कर 75,000 रुपये हो गया है। बजट में हुई घोषणाओं के बाद इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि नई टैक्स रिजीम कैसे चुनें? आज हम आपको इस बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

टैक्स रिजीम बदलते हुए रखें ध्यान
वित्त वर्ष 2023-24 से न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम के रूप में लागू कर दिया गया था। इसीलिए वित्त वर्ष 2023-24 से पहले के वित्त वर्ष के लिए ही नई टैक्स रिजीम चुनी जा सकती है। नई टैक्स रिजीम से पुरानी टैक्स रिजीम में जाना हो या वित्त वर्ष 2023-24 से पहले पुरानी टैक्स रिजीम से नई में आना हो तो आपको फॉर्म 10IE भरना होगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 या इसके बाद वाले वित्त वर्ष के लिए टैक्स रिजीम का चुनाव कर रहे हैं तो आप केवल ओल्ड टैक्स रिजीम को ही चुन सकते हैं।
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