Train Ticket Transfer: ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रेन की टिकट, त्योहारी सीजन में ऐसे उठाएं फायदा
Indian Railways Ticket Rules, Train Ticket Transfer: अगर कोई उत्सव, शादी का अवसर या कोई व्यक्तिगत समस्या है, तो आप ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
Train Ticket Transfer: क्या आपकी ट्रेन टिकट से कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है सफर? ये है नियम
- रेलवे को भारत की जीवनी कहा जाता है।
- ट्रेन से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं।
- लोग सफर के कई दिन पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं।
Train Ticket Transfer: भारतीय रेलवे हर दिन लाखों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करवाता है। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखता है। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने ट्रेन की टिकट बुक की हो लेकिन आप किसी वजह से यात्रा करने में असमर्थ रहे हों? उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में ज्यादातर लोग ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा देते है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प अपनी ट्रेन की टिकट परिवार के किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर भी कर सकती हैं?
रेलवे की खास सर्विस
जी हां, आप अपनी जगह परिवार को किसी दूसरे सदस्य को उसी टिकट पर यात्रा के लिए भेज सकते हैं। आपको दूसरी टिकट बुक करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसके लिए रेलवे ने कुछ खास नियम (Indian Railways Ticket Rules) बना रखा है। वैसे तो यह रेलवे की बहुत पुरानी सुविधा है, लेकिन इसके बारे में कुछ ही लोगों को जानकारी है और जानकारी के अभाव में लोग पहली टिकट को कैंसिल करवाकर नई टिकट बुक कर लेते हैं। आइए जानते हैं रेलवे टिकट ट्रांसफर के बारे में।
रेलवे के नियमों के अनुसार, एक यात्री पति, पत्नी, पिता, माता, भाई या बहन सहित परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कन्फर्म टिकट ट्रांसफर (Railway Confirmed ticket) कर सकता है। इसके लिए यात्री को ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले अनुरोध करना होगा। इसके बाद यात्री का नाम टिकट से काट दिया जाएगा और उस सदस्य के नाम से बदल दिया जाएगा जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर की जानी है।
कैसे ट्रांसफर करें टिकट? (How to transfer train ticket)
- ट्रेन टिकट ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको टिकट का एक प्रिंट आउट निकालना होगा।
- इसके बाद जिस व्यक्ति को आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका आधार कार्ड (Aadhaar Card) या वोटर आईडी कार्ड (Voter ID card) लें।
- अब अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं।
- स्टेशन पर टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन कर दें।
इस बात का रखें ध्यान
भारतीय रेलवे ने कहा है कि एक ट्रेन टिकट को सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि अगर एक बार यात्री ने ऐसा कर लिया है, तो उस टिकट को बाद में किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
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