Vote Without Voter ID: बिना वोटर आईडी कार्ड के कैसे डाल सकते हैं वोट, जानें क्या है तरीका

Vote Without Voter ID: वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड जरूरी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना वोटर आईडी कार्ड के भी आप अपना वोट बूथ पर जाकर डाल सकते हैं। भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन करना होता है।

Vote Without Voter ID Card

वोटर आईडी कार्ड

Vote Without Voter ID: देश में लोकसभा चुनाव फीवर चढ़ने लगा है। सियासी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आने वाले दो महीनों में वोटर अपने वोट से देश की नई सरकार का चुनाव करेंगे। वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड जरूरी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना वोटर आईडी कार्ड के भी आप अपना वोट बूथ पर जाकर डाल सकते हैं। देश के 18 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिक को वोट डालने का अधिक है। चलिए जान लेते हैं कि बिना वोटर आईडी कार्ड के कैसे कोई अपना वोट डाल सकता है।
सबसे पहले आपको चुनाव आयोग की मतदाता सूचि में अपना नाम जोड़ना होगा। यह काम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

ऑनलाइन मोड

भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन करने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध 'फॉर्म 6' भरना आवश्यक है। नाम, जन्म तिथि और पता जैसे सटीक पर्सनल डिटेल्स देने होंगे। इसके बाद सहायक दस्तावेज अपलोड करने के बाद प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फॉर्म जमा करना होगा।

ऑफलाइन मोड

फॉर्म 6 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और बूथ स्तर अधिकारियों के कार्यालयों में उपलब्ध होता है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से जमा किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें संबोधित डाक द्वारा भेजा जा सकता है या संबंधित मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर अधिकारी को सौंपा जा सकता है।

बिना मतदाता पहचान पत्र के मतदान कैसे करें

गाइडलाइंस के मुताबिक, बिना वोटर आईडी कार्ड के भी चुनाव में वोट करना संभव है। हालांकि, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका नाम चुनाव आयोग की मतदाता सूची में जोड़ा गया हो। यदि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वे मतदान कर सकते हैं। एक बार जब आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाता है, तो आप वोट देने के पात्र हो सकते हैं। भले ही उनके पास वोटर आईडी कार्ड की हार्ड कॉपी हो या न हो।
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