Voter Rights: अगर पोलिंग बूथ पर वोट डालने से रोका जाए, तो कहां करें शिकायत, जान लीजिए

Election Commission: देश में 18 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के पास वोट डालने का अधिकार है। इसके लिए मतदाता सूचि में उनका नाम दर्ज होना जरूरी है। मतदान के दौरान कई तरह की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी भी खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि वोटरों को वोट डालने से रोका गया।

Voter Rights

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Election Commission: देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। अप्रैल से लेकर जून के बीच सात चरणों में वोट डाले जाएंगे। आम चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। साथ ही वोटर भी नई सरकार को चुनने के लिए तैयार हैं। देश में 18 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के पास वोट डालने का अधिकार है। इसके लिए मतदाता सूचि में उनका नाम दर्ज होना जरूरी है। इसके बिना कोई भी वोट नहीं डाल सकता। अगर आपका नाम मतदाता सूचि में है और वोटर आईडी कार्ड भी आपके पास है, तो आप आराम से वोट डाल सकते हैं। अगर आपको बूथ पर वोट डालने से कोई रोकता है, तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं।

ऐसे दर्ज करा सकते हैं शिकायत

दरअसल, मतदान के दौरान कई तरह की घटनाएं सामने आती हैं। कई बार ऐसी भी खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि वोटरों को वोट डालने से रोका गया। अगर आपके बूथ पर कोई आपको वोट डालने से रोकता है, तो इसकी शिकायत सीधे इलेक्शन कमीशन से कर सकते हैं। इसके लिए आप वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

कर सकते हैं पूछताछ

अगर आप शिकायत दर्ज करवाने के लिए 1950 नंबर पर कॉल कर रहे हैं, तो एसटीडी कोड जरूर जोड़ें। शिकायत दर्ज करवाने के अलावा आप इस नंबर पर कॉल करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। कोई भी मतदाता- मतदान की तिथी, एपिक, निर्वाचक नामावली, ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन जैसे विषयों पर पूछताछ कर सकते है।

ऐप के जरिए भी दर्ज कराएं शिकायत

इसके अलावा चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन आपकी शिकायत पर तुरंत एक्शन लेगा। आप गूगल प्‍ले स्‍टोर से ‘वोटर हेल्‍पलाइन ऐप’ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ऐप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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