नहीं किया ये काम तो दोबारा फाइल करना पड़ जाएगा ITR, अलग से लगेगी 5000 रु की चपत

ITR Verification Process: एसेसमेंट ईयर (AY) 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 थी। जिन लोगों ने 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर फाइल किया था, वे फिलहाल बिना किसी जुर्माने के इसे वेरिफाई कर सकते हैं।

ITR को वेरिफाई नहीं किया तो लगेगा जुर्माना

मुख्य बातें
  • ITR को वेरिफाई करना होता है जरूरी
  • न करने पर लगता है जुर्माना
  • दोबारा फाइल करना पड़ेगा आईटीआर
ITR Verification Process: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने फिर से टैक्सपेयर्स से कहा है कि आईटीआर (ITR) फाइल करने वालों को अपने रिटर्न को जल्द से जल्द वेरिफाई करना चाहिए। आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के भीतर उसे वेरिफाई करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर आपका आईटीआर अस्वीकार कर दिया जाएगा। अब तक लगभग 6.93 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 6.69 करोड़ का वेरिफिकेशन पहले ही हो चुका है।

लग सकता है 5000 रु का जुर्माना

एसेसमेंट ईयर (AY) 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 थी। जिन लोगों ने 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर फाइल किया था, वे फिलहाल बिना किसी जुर्माने के इसे वेरिफाई कर सकते हैं।
हालाँकि, यदि आईटीआर को वेरिफाई न किया गया तो इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और उस कंडीशन में ऐसे लोगों पर न सिर्फ 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, बल्कि फिर से आईटीआर फाइल करना होगा।
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