खाने के सामान में मिलावट का है शक, घर बैठे ऑनलाइन करें शिकायत तुरंत होगा एक्शन

FSSAI Online Complaint: खाद्य पदार्थों या किसी अन्य उत्पाद की गुणवत्ता में यदि आपको शक होता है तो आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर संबंधित विभाग को एक्शन लेना अनिवार्य हो जाएगा।

Food Products

प्रतीकात्मक तस्वीर

Online Complaint: डिजिटल शॉपिंग (Digital Shopping) के इस दौर में खरीददारी करना तो आसान हो गया है लेकिन लोगों कि दुश्वारियां भी कम नहीं हुई है। कई बार ऑलनाइन ऑर्डर के चक्कर में ठगी या नकली माल मिलने की भी शिकायतें आते रहती हैं। ऑनलाइन के अलावा अगर आपको किसी दुकान पर बिक रहे खाने-पीने के प्रोडक्ट (Food Product) की क्वालिटी खराब लगती है या उसमें मिलावट का शक है तो सरकार ने आपकी राह आसान कर दी है। इसकी शिकायत आप तुरंत घर बैठे कर सकते हैं और 15 दिन के भीतर आपकी शिकायत का निपटारा भी हो जाएगा।

बेवसाइट के जरिए करें शिकायत

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी आफ इंडिया की वेबसाइट https://foscos.fssai.gov.in/consumergrievance/ पर जाना होगा। वेबसाइट पर नया पेज खुल जाएगा। उसके बाद दिए गए निर्देशों के मुताबिक कॉलम भरना होगा। फोटो अपलोड कीजिए और उसे भेज दीजिए। आपकी शिकायत पर 15 दिन के भीतर निवारण होगा। इसके जरिए आपर मिलावटी खाने, बना लाइसेंस के चल रहे मैन्युफैक्चरिंक यूनिट की भी शिकायत कर सकते हैं।

ऐप के जरिए ऐसे करें शिकायत

आप आपकी शिकायत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के हेड क्वार्टर पर जाएगी। इसके लिए आपको कुछ आसान तरीके अपनाने होंगे। आप यदि एंड्रॉयड या आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर लें। इसके बाद आपको निम्न स्टेप्स फॉलो करने होंगे-
  • यहां पर आपको कस्टमर फॉर लॉजिंग ग्रेवेंस पर क्लिक करें
  • इसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पर जाकर जरूरी जानकारी को भर दें।
  • इसके बाद जिस प्रोडक्ट या दुकानदार की शिकायत करनी है तो उसके लिए प्रोडक्ट का चयन कर सब कैटेगरी का चयन करें
  • इसके बाद आपको दुकानदार का रजिस्ट्रेशन नंबर/लाइसेंस नंबर या पंजीकरण नंबर भरना होगा और साथ में बैच नंबर का भी विकल्प भरना होगा
  • इसके बाद बेचने वाले का पता और नीचे दिए गए बॉक्स में शिकायती प्रोडक्ट का विवरण भरें और साथ में प्रोडक्ट की तस्वीर और उसके बिल को भी अपलोड कर दें।
  • अपनी निजी जानकारी भरने के बाद सबमिट वाला बटन दबाएं। जिसे दबाते ही आपका कंप्लेंट नंबर आ जाएगा।
इसके बाद 15 दिन में स्थानीय अधिकारी के माध्यम से आपकी शिकायत का निवारण किया जाएगा। इसके अलावा कोई कंपनी गलत प्रचार कर रही है तो उसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं।
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किशोर जोशी author

राजनीति में विशेष दिलचस्पी रखने वाले किशोर जोशी को और खेल के साथ-साथ संगीत से भी विशेष लगाव है। यह टाइम्स नाउ हिंदी डिजिटल में नेशनल डेस्क पर कार्यरत ...और देखें

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