ITR: टैक्सपेयर्स को राहत, आईटीआर फाइलिंग के लिए फॉर्म में बड़े बदलाव की तैयारी

ITR Form: मौजूदा समय में 7 तरह के इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फॉर्म हैं। अलग- अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स की ओर से ये भरे जाते हैं।

ITR: टैक्सपेयर्स को राहत, आईटीआर फाइलिंग के लिए फॉर्म में बड़े बदलाव की तैयारी

नई दिल्ली। देश के सभी टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए सरकार समय- समय पर बदलाव करती रहती है। अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए एक और बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय ने सभी टैक्सपेयर्स के लिए एक ही आयकर रिटर्न फॉर्म (ITR Form) लाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें डिजिटल परिसंपत्तियों से होने वाली इनकम को भी अलग से दर्ज किए जाने का प्रावधान है। इस कदम का उद्देश्य केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

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15 दिसंबर तक लोगों से मांगी गई राय

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इस संदर्भ में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा कि ट्रस्ट और गैर-लाभकारी संगठनों के अलावा बाकी सभी टैक्सपेयर्स इस प्रस्ताव के तहत नए आईटीआर फॉर्म की मदद से अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नए फॉर्म पर हितधारकों से 15 दिसंबर तक टिप्पणियां भी मांगी गई हैं।

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