IT डिपार्टमेंट ने रिलीज किया ITR 2 ऑफलाइन फॉर्म, सिर्फ इन टैक्सपेयर्स को ही मिलेगी सुविधा

Income Tax Department ITR 2 Form: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग के लिए आईटीआर-2 ऑफलाइन फॉर्म जारी किया है। हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल सभी लोग नहीं कर पाएंगे।

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आईटीआर फाइलिंग में एक टैक्सपेयर एक वित्त वर्ष में अपनी कमाई का पूरी जानकारी देता है

मुख्य बातें
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया ITR-2 फॉर्म
  • इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा फॉर्म
  • आईटीआर भरने के लिए सभी लोग नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल

Income Tax Department ITR 2 Form: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR फाइल करने के लिए आईटीआर-2 ऑफलाइन फॉर्म रिलीज कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से इस फॉर्म को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि, इस फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ वही टैक्सपेयर्स कर पाएंगे जो इसके लिए एलिजिबल हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में देनी होती है कमाई की जानकारी

बताते चलें कि आईटीआर फाइलिंग वो प्रक्रिया है, जिसमें एक टैक्सपेयर एक वित्त वर्ष में अपनी कमाई का पूरी जानकारी देता है। इसके साथ ही, आईटीआर फाइलिंग में ही वे एक्स्ट्रा टैक्स या फिर किसी डिडक्शन को लेकर रिफंड भी क्लेम करते हैं।

कौन कर सकता है आईटीआर-2 ऑफलाइन फॉर्म का इस्तेमाल

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक आईटीआर-2 ऑफलाइन फॉर्म सभी टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है। इस फॉर्म के लिए एलिजिबल लोगों में वे व्यक्ति और HUF (अविभाजित हिंदू परिवार) शामिल हैं, जिनकी कमाई नौकरी से, पेंशन से, एक या एक ज्यादा घरों से, इंवेस्टमेंट से या अन्य सोर्सेज से होती है। बताते चलें कि ये फॉर्म ऐसे व्यक्ति या HUF के लिए नहीं है जिनकी कमाई बिजनेस या प्रोफेशन से होती है।

किन बातों का रखना होगा ध्यान

जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें आईटीआर फाइल करने के लिए कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले फॉर्म-16 को भी भरना होगा। यदि किसी नौकरीपेशा व्यक्ति के बचत खाते या एफडी से होने वाली कमाई पर टीडीएस कटा है तो उसे बैंक के फॉर्म-16ए को भरना होगा।

कहां से डाउनलोड किया जा सकता है फॉर्म 26एएस

इसके साथ ही सैलरी या किसी दूसरे टीडीएस को वैरिफाई करने के लिए फॉर्म 26एएस की जरूरत पड़ेगी। बताते चलें कि ई-फाइलिंग पोर्टल से फॉर्म 26एएस को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा जो लोग किराये के घर में रहते हैं उन्हें HRA की कैलकुलेशन के लिए किराये की रसीद की जरूरत पड़ेगी।

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    सुनील चौरसिया author

    मैं सुनील चौरसिया,. मऊ (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला हूं और अभी दिल्ली में रहता हूं। मैं टाइम्स नाउ नवभारत में बिजनेस, यूटिलिटी और पर्सनल फाइनेंस पर...और देखें

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