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Income Tax: अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए करते हैं निवेश, तो हो जाएं सावधान, हो सकते हैं कई नुकसान

Income Tax: अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए टैक्स बचत स्कीम्स में निवेश करते है तो आप गलती में हैं। आपको कई नुकसान भी हो सकता है।

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सिर्फ टैक्स बचाने के लिए न करेंगे निवेश

Income Tax: आपकी कमाई टैक्स के दायरे में आती है। इसलिए टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस स्कीम और टैक्स बचत स्कीम्स में निवेश करते है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश करते हैं तो आपके साथ नुकसान भी हो सकता है। बिना इस बात पर विचार किए कि क्या कोई प्रोडक्ट आपके फाइनेंशियल टारगेट में फिट होगा या नहीं। निवेश पॉलिसियों पर प्रीमियम का भुगतान न कर पाने और उन्हें यू हीं खत्म होने देने जैसी त्रासदी अभी भी हो रही है। सीनियर सिटिजन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को अपनी पहली पसंद मानते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि रिटायर्ड लोगों के लिए यह स्कीम सर्वोत्तम टैक्स-बचत देती है। कई आम निवेशक टैक्स छूट को उन विकल्पों के रूप में देखते हैं, जिससे बचत हो रही हो। हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? आइए जानते हैं हमें क्या नुकासान उठना पड़ सकता है?

सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश से पहला नुकसान

सबसे पहले हम ऐसे एसेट्स हटा सकते हैं जो हमारे लक्ष्यों और जरुरतों को पूरा नहीं करेगा। अगर कोई युवा लंबी अवधि के लिए बचत कर रहा है और उनके सभी नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए एक स्थिर वेतन आय है तो उनके पोर्टफोलियो को विकास परिसंपत्तियों की आवश्यकता है। केवल टैक्स बचाने के लिए ब्याज वाली आय वाली संपत्तियों में निवेश करने से उनके फंड की वृद्धि धीमी हो जाएगी। 20-वर्षीय बचत लक्ष्य, इक्विटी पर रिटर्न की दर लोन से कहीं अधिक होने की संभावना है। यह समझौता महंगा हो सकता है।

सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश से दूसरा नुकसान

दूसरा हम प्रोडक्ट चुनते समय परिचालन लचीलापन छोड़ सकते हैं। निवेश करना, उधार लेना, निपटान करना, लाभ या आय तक पहुंच कितनी आसान होनी चाहिए, यह आदर्श रूप से हमारे जीवन स्तर पर निर्भर होना चाहिए। हमारे पास अभी तक स्थिर बचत अनुपात नहीं हो सकता है या कुछ आय अस्थिरता है जो हमारे पैसों की जरूरतों को बढ़ाती है। केवल टैक्स बचाने के लिए लॉक-इन सुविधाओं वाले प्रोडक्ट्स में निवेश करने से हमें नुकसान हो सकता है। बच्चों के नाम पर निवेश करना जटिलता का एक और स्तर है। एक बार जब वे 18 वर्ष के हो जाते हैं तो वे कानूनी रूप से संपत्ति के मालिक होते हैं। मां-बाप उसके खाते का संचालन नहीं कर पाएंगे लेकिन उन्हें नाबालिग से बालिग में परिवर्तन के लिए कागजी कार्रवाई, हस्ताक्षर दर्ज करना और अन्य पहचान दस्तावेज पूरे करने होंगे। टैक्स बचाने के लिए जल्दबाजी में निवेश करने से कई ऑपरेशनल समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां बेटे ने नामांकन में संशोधन नहीं किया है और उसकी मां ने बीमा और निवेश का दावा किया है, जिससे विधवा पत्नी को कोर्ट का चक्कर लगाती पाई गई हैं।

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