ITR भरते समय कभी न करें ये गलती, देना पड़ सकता है भारी टैक्स

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) जमा करने की समय सीमा खत्म होने में बस तीन ही दिन बचे हैं। क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है।

इनकम टैक्स रिटर्न

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) जमा करने की समय सीमा खत्म होने में बस तीन ही दिन बचे हैं। क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। अगर आपने अभी तक अपना ITR नहीं भरा है, तो हमारी सलाह है इसे आप तुरंत भर लें, वरना आगे रिटर्न भरने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। रिटर्न भरते हुए यह भी ध्यान रखें कि आप टैक्स बचाने के लिए उसमें कोई भी गलत जानकारी न दें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों से निपटने के लिए कमर कस ली है, जो टैक्स बचाने के लिए फर्जी हाउस रेंट की रसीदों, या दान में दी गई रकम की नकली रसीदों का उपयोग करते हैं। डिपार्टमेंट ऐसे लोगों के आईटीआर को चिन्हित करने में जुटा हुआ है।

मकान मालिक का पैन कब जरूरी

नियमों के मुताबिक, सैलरी वाला व्यक्ति अपने मकान मालिक के पैन का खुलासा किए बिना हाउस रेंट के नाम पर 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकता है। हालांकि इससे अधिक के हाउस रेंट पर उनके मकान मालिक के पैन का खुलासा करना होता है और उसकी रसीद को भी दिखाना पड़ता है।

हो रहा गलत उपयोग

कई टैक्सपेयर्स इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब उन्हें नोटिस भेजकर इसके प्रूफ की मांग करनी शुरू कर दी है। यदि चोरी पकड़ी जाती हैं, तो ऐसे टैक्सपेयरस को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। इसके बाद जब यह पता चल जाएगा कि व्यक्ति ने टैक्स बचाने के लिए कम आय दिखाई है, तो डिपार्टमेंट उसके आय पर लागू टैक्स का करीब 200% तक जुर्माना लगा सकता है।

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