दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट्स पर भी भरना होगा टैक्स, जान लें क्या है नियम

Income Tax on Gifts: कंपनी की ओर से कोई भी नकद उपहार, भले ही वह 5,000 रुपये से कम हो, टैक्स के अधीन होगा क्योंकि इसे आपके वेतन का हिस्सा माना जाता है।

दिवाली पर किसी से महंगे गिफ्ट लेना पड़ेगा भारी!

नई दिल्ली। दिवाली (Diwali) नजदीक है और इसी के साथ जल्द ही दोस्तों और परिवार जनों को उपहार और कंपनी की ओर से कर्मचारियों को बोनस मिलने का सिलसिला जारी हो जाएगा। लेकिन सावधान रहें क्योंकि दिवाली पर गिफ्ट लेना आपके लिए महंगा भी पड़ सकता है। दरअसल दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट्स पर भी आपको टैक्स देना होता है। ऐसे में दिवाली पर मिले गिफ्ट का भी हिसाब जरूर रखें। आइए जानते हैं इसके क्या नियम हैं।
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कराधान के अधीन हैं मौद्रिक उपहार
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आयकर विभाग (Income Tax Department) के अनुसार, बिना किसी प्रतिफल (रसीद या मूल्य की किसी भी चीज के बदले) प्राप्त होने वाली कोई भी राशि को 'मौद्रिक उपहार' कहा जा सकता है। नकद, चेक, ड्राफ्ट आदि सहित अगर एक साल में 'मौद्रिक उपहार' की कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो ये टैक्सेशन के अधीन होगा।
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