Income Tax Return: भर दिया ITR पर नहीं मिला रिफंड; तो घर बैठे ऐसे कर लें चेक

Income Tax Return: आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई नजदीक आ रही है, कई करदाताओं ने अभी तक अपना आईटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है। लेकिन जिन लोगों ने पहले ही अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है, आयकर विभाग ने जो रिफंड के लिए पात्र हैं उन लोगों के खातों में रिफंड वापस भेजना शुरू कर दिया है।

आयकर रिटर्न

Income Tax Return: आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई नजदीक आ रही है, कई करदाताओं ने अभी तक अपना आईटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है। लेकिन जिन लोगों ने पहले ही अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है, आयकर विभाग ने जो रिफंड के लिए पात्र हैं उन लोगों के खातों में रिफंड वापस भेजना शुरू कर दिया है।
यदि कोई करदाता 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो आय 5 लाख रुपये के भीतर होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और यदि आय 5 लाख से अधिक है तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
एक बार आईटीआर दाखिल करने के बाद, आयकर विभाग द्वारा 20-45 दिनों के भीतर रिफंड भेजा जाता है। करदाता को समय-समय पर कर विभाग से आईटी रिफंड की स्थिति की जांच करने की जरूरत होती है।
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