सावधान! सफर के दौरान हुई ये चूक तो सीधे पहुंच सकते हैं जेल, जान लीजिए क्या कहते हैं Indian Railway के नियम

Indian Railway Rules For Passengers: इस लेख के माध्यम से हम आपको रेल व रेलवे स्टेशन के कुछ नियमों के बारे में बताएंगे, जिसका उल्लंघन करने पर ना केवल आपको तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है बल्कि जेल की हवा भी लग सकती है। ऐसे में ट्रेन में सफर के दौरान भूलकर यह गलती ना करें।

Indian Railway Rules

ट्रेन में सफर के दौरान भूलकर ना करें ये गलतियां

मुख्य बातें
  • ट्रेन में पोस्टर चिपकाना व चिट लगाना कानूनीन अपराध है।
  • ट्रेन के छत या गेट पर खड़ा होना दण्डनीय अपराध।
  • अनावश्यक चेन पुलिंग करने पर हो सकती है जेल।
Indian Railway Rules For Passengers: भारतीय रेलवे (Indian Railway) को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। देश की आधी से अधिक आबादी ट्रेन में सफर करती है। लेकिन ट्रेन में सफर के दौरान लोग कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं, जो रेलवे के कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध है। हालांकि किसी अधिकारी के नजर में ना आने से आप जुर्माने से बच जाते हैं, लेकिन आपको बता दें यदि आप ऐसा कुछ करते पकड़े गए तो जेल की हवा लग (Indian Railway Rules) सकती है। इतना ही नहीं आपको तगड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अक्सर लोग किसी के बहकावे में आकर चेन पुलिंग कर देते हैं या फिर स्लीपर की टिकट लेकर एसी में सफर करते हैं, तो आपको तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं आपको जेल की हवा (Indian Railway New Rules) भी लग सकती है।
बता दें चेन पुलिंग से ना केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि इससे ट्रेन के पटरी पर उतर जाने का खतरी भा रहता है, ट्रेन में बैठे लाखों यात्रियों के लिए खतरा (Indian Railay Rules For Sleeping) रहा है। रेल व रेलवे स्टेशन के ऐसे कई नियम हैं जिसका पालन ना करने पर यात्रियों को तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है और जेल की हवा लग सकती है। ऐसे में यहां हम आपको रेलवे के उन नियमों के बारे में बताएंगे, जिसका आपको रेलवे में सफर के दौरान खास ध्यान रखना है।

छत या गेट पर खड़े होने की ना करें गलती

रेलवे एक्ट की धारा 156 के अनुसार छत या ट्रेन के गेट पर यात्रा करना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर यात्री को 5000 रुपये का जुर्माना और तीन महीनें की जेल भी हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग ट्रेन में यात्रा करते वक्त गेट पर खड़े हो जाते हैं। ध्यार रहे यदि आप टिकट चेकर या फिर रेलवे पुलिस फोर्स की नजर में आ गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में गेट से हटकर खड़े हों।

ट्रेन में ना फैलाएं कचरा

वहीं अक्सर आपने देखा होगा कि, लोग रेलवे को अपने पिता की जागीर समझ बैठते हैं और कचरा फैलाते हुए जाते हैं, लेकिन आपको बता दें आपकी यह गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। रेलवे एक्ट धारा 145 बी के तहत पहली बार ऐसा करने पर 100 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, वहीं दूसरी बार ऐसा करने पर 250 रुपये के जुर्माने व एक महीने की जेल का प्रावधान है। इसके अलावा ट्रेन में उपद्रव फैलाने पर भी इसी के अनुसार सजा दी जाती है।

पोस्टर चिपकाना व चिट लगाना कानूनी अपराध

ध्यान रहे ट्रेन भूलकर भी कभी पोस्टर चिपकाने या चिट लगाने की गलती ना करें। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि, आपने अक्सर ट्रेन में चिट व पोस्टर लगा देखा है। बता दें ट्रेन में पोस्टर चिपकाना या चिट लगाना कानूनी अपराध है। इसके लिए रेलवे एक्ट की धारा 166 बी के अनुसार यात्रियों को इसके लिए 6 महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

भूलकर ना करें चेन पुलिंग, जाना पड़ सकता है जेल

वहीं ध्यान रहे बिना किसी कारणवश ट्रेन की चेन पुलिंग या अलार्म का इस्तेमाल ना करें। यदि आप अनावश्यक कारण से चेन पुलिंग करते हुए पकड़े गए तो जुर्माने के साथ आपको जेल भी हो सकती है। रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अगर कोई यात्री बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन का इस्तेमाल करता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना और एक साल की जेल हो सकती है।

इन बातों का रखें ध्यान, भूलकर ना करें ये गलतियां

साथ ही जिस कोच में आपकी टिकट हो उसी कोच में। कई बार लोग स्लीपर की टिकट लेकर एसी कोच में यात्रा करते हैं। ध्यान रहे यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको 1000 रुपये जुर्माने के साथ एसी कोच का किराया भरना होगा। ऐसा ना करने पर आपको जेल भी हो सकती है। साथ ही यदि आप लोकर ट्रेन में सफर करते हैं तो टिकट या पास जरूर लें। बिना टिकट या पास के पकड़े जाने पर आपको 250 रुपये का जुर्माना देना होगा।
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आदित्य सिंह author

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या का रहने वाला हूं। लिखने-पढ़ने का शौकीन, राजनीति और शिक्षा से जुड़े मुद्दों में विशेष रुचि। साथ ही हेल्...और देखें

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