Indian Railways: वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिलेगी रेल किराये में छूट, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Indian Railways concession in ticket prices for senior citizens: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये पर मिलने वाली छूट को बहाल करने के लिए दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को किराये में छूट देने का फैसला सरकार को करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये पर दी जाने वाली छूट को बहाल करने वाली याचिका को खारिज कर दिया

मुख्य बातें
  • वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिलेगी रेल किराये में छूट
  • सुप्रीम कोर्ट ने छूट को बहाल करने की याचिका को खारिज किया
  • कोर्ट ने कहा कि छूट देने का फैसला सरकार को करना है

Indian Railways concession in ticket prices for senior citizens: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रेल टिकट पर वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को मिलने वाली छूट को दोबारा शुरू करने के लिए दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का ये फैसला देश के करोड़ों बुजुर्ग रेल यात्रियों के लिए बड़ा झटका है। बताते चलें कि ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों को किराये पर दी जाने वाली छूट को बहाल करने के लिए एमके बालाकृष्णन ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एहसानउद्दीन अमानउल्लाह की बेंच सुनवाई कर रही थी।

रेल मंत्रालय ने साल 2020 से बंद कर रखी है किराये में छूट

भारत में जब साल 2020 में कोरोनावायरस ने पहली बार रफ्तार पकड़ी थी, उस समय रेल मंत्रालय ने ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को काबू में करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को किराये में दी जाने वाली छूट को बंद कर दिया था।

कोर्ट ने सरकार के ऊपर छोड़ा किराये में छूट देने का फैसला

इस पूरे मामले पर जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एहसानउद्दीन अमानउल्लाह की बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका में परमादेश रिट जारी करना इस अदालत के लिए उचित नहीं होगा। सरकार को वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों और राजकोषीय नतीजों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर फैसला करना है। बेंच ने याचिकाकर्ता एमके बालाकृष्णन के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि बुजुर्गों को रियायतें देना राज्य का दायित्व है।

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