PPF में निवेश कर बन सकते हैं करोड़पति, हर महीना बचाएं सिर्फ 8333 रुपये
अगर कोई व्यक्ति पीपीएफ खाते को दो बार बढ़ाता है, तो उसकी निवेश की अवधि 25 साल पहुंच जाएगी। इस तरह वो 25 साल में करोड़पति बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी 1.5 लाख रुपये तक की वार्षिक जमा राशि पर धारा 80C के तहत इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता हैा।
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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) लॉन्ग टर्म निवेश के लिए काफी पॉपुलर स्कीम है। मौजूदा समय में इस स्कीम में निवेश की राशि पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है और ये 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। निवेशक किसी भी बैंक या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। पीपीएफ खाते में साल में कम से कम 500 रुपये जमा करना आवश्यक है। एक वित्त वर्ष में कोई भी पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है। ये स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है। पीपीएफ में निवेश कर आप अपने भविष्य के लिए मोटी बचत कर सकते हैं।
निवेश की अवधि को बढ़ाने का विकल्प
पीपीएफ स्कीम की अवधि को पांच-पांच साल के लिए दो बार बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पीपीएफ खाते को दो बार बढ़ाता है, तो उसकी निवेश की अवधि 25 साल पहुंच जाएगी। इस तरह वो 25 साल में करोड़पति बन जाएगा। लेकिन इसके लिए उसे कितना निवेश करना होगा इसे समझ लेते हैं।
क्या है निवेश का कैलकुलेशन?
25 साल में करोड़पति बनने के लिए हर साल पीपीएफ में 1.50 लाख रुपये निवेश करने होंगे। अगर महीने के हिसाब से देखें तो 8333.3 रुपये बैठता है। अगर 25 साल तक कोई भी व्यक्ति 8333.3 रुपये प्रति महीने निवेश करता है, तो मैच्योरिटी के बाद उसके पीपीएफ अकाउंट में 1,03,08,015 रुपये की रकम होगी।
25 साल में करोड़पति
पीपीएफ कैलकुलेटर के अनुसार, 25 साल में निवेश की रकम 37,50,000 रुपये होगी। इसके बाद इस जमा रकम पर 7.10 फीसदी का सालाना ब्याज के कैलकुलेशन के आधार पर अर्जित ब्याज 65,58,015 रुपये होगा। इस तरह 25 साल में कोई भी व्यक्ति पीपीएफ में निवेश कर करोड़पति बन सकता है।
पीपीएफ में निवेश EEE कैटेगरी में आता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी 1.5 लाख रुपये तक की वार्षिक जमा राशि पर धारा 80C के तहत इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता हैा।
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